Last Updated:January 10, 2025, 21:56 IST
Donald Trump News:
वॉशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती. न्यूयॉर्क की अदालत ने उन्हें पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए सीक्रेट पेमेंट (हश मनी) करने से संबंधित व्यापार धोखाधड़ी के 34 आरोपों से बिना किसी शर्त के बरी कर दिया है. जज जुआन एम. मर्चन ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. ये मामले ट्रंप को 2016 के राष्ट्रपति कैम्पेन से जुड़े थे.
ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप रहने के लिए कहा था ताकि वह ट्रंप के साथ यौन संबंध बनाने के अपने दावे को सार्वजनिक न करें. अभियोजन पक्ष के अनुसार ट्रंप ने डेनियल्स को चुप रहने के लिए 1,30,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था.
इस मामले में ट्रंप को दोषी करार दिया जा चुका है. हालांकि ट्रंप ने डेनियल्स से किसी भी तरह के संबंधों और कोई भी गलत काम करने के आरोपों को खारिज किया है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट समेत पांच जजों की पीठ ने ट्रंप की तुरंत सुनवाई की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने से न्यूयॉर्क की अदालतों के इनकार के बाद ट्रंप के वकीलों ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। मर्चन ने इस मामले पर सुनवाई करने के बाद पिछले साल मई में ट्रंप को 34 आपराधिक आरोपों में दोषी पाया था।
ट्रंप की टीम ने उच्चतम न्यायालय से सजा सुनाए जाने पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि इससे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की उनकी तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप को 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है।
हालांकि मर्चन ने संकेत दिए थे कि वह ट्रंप को जेल की सजा नहीं सुनाएंगे और न ही कोई जुर्माना या रोक लगाएंगे, लेकिन ट्रंप के वकीलों का कहना है कि केवल दोषी करार दिए जाने से भी ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचेगा.
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