क्या MP की खरगापुर सीट की कांग्रेस विधायक हैं अयोग्य? हाईकोर्ट में सुनवाई पर SC की अंतरिम रोक

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Supreme Court On Khargapur Seat: मध्य प्रदेश की खरगापुर विधानसभा सीट को लेकर हाई कोर्ट में चल रही याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. हाई कोर्ट में यह याचिका बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी ने दाखिल की थी. इस याचिका को सुनवाई के लायक न बताते हुए खरगापुर से कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं.
2023 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी. उसे 230 में 163 सीटों पर सफलता मिली लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे और खरगापुर से विधायक रह चुके राहुल सिंह लोधी चुनाव हार गए. उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार चंदा सिंह गौर ने 8,117 मतों के अंतर से हरा दिया.
बीजेपी नेता राहुल सिंह लोधी ने HC में दाखिल की थी याचिका
इस हार के बाद राहुल सिंह लोधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की. उन्होंने चंदा सिंह गौर पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के पति सुरेंद्र सिंह पर टीकमगढ़ के खनन अधिकारी ने 2013 में 6 करोड़ 55 लाख का जुर्माना लगाया था. चंदा ने अपने नामांकन पत्र में यह जानकारी छिपाई.
हाई कोर्ट ने ठुकराई चंदा सिंह गौर की दलील
इसका विरोध करते हुए चंदा सिंह गौर ने अपने खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका को सुनवाई के अयोग्य बताया. उन्होंने कहा कि इस याचिका में यह साफ नहीं है कि उन्होंने क्या भ्रष्ट आचरण किया है. याचिकाकर्ता की तरफ से दाखिल हलफनामा भी जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 81 में दी गई ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है लेकिन हाई कोर्ट ने चंदा की दलील को ठुकरा कर राहुल सिंह लोधी की याचिका को सुनवाई योग्य करार दिया.
17 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची चंदा सिंह गौर की तरफ से वकील सर्वम रीतम खरे जस्टिस सूर्य कांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने पेश हुए. जबकि राहुल सिंह लोधी की तरफ से वरिष्ठ वकील ए एस नाडकर्णी पेश हुए. थोड़ी देर की सुनवाई के बाद जजों ने चंदा सिंह गौर की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी अंतरिम रोक लगा दी है. 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी.
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