नई दिल्ली. मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग (Samsung) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर 2022 में की गई तलाशी और जब्ती ऑपरेशन की वैधता को चुनौती दी गई है. आरोप है कि अमेजन के सेलर्स अप्पारियो रिटेल (Appario Retail) पर छापेमारी के दौरान सीसीआई ने वहां मौजूद सैमसंग के 3 कर्मचारियों के फोन और डेटा की क्लोनिंग की थी. सैमसंग का दावा है कि यह जब्ती अवैध थी और उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि सीसीआई को इस मामले में जमा किए गए किसी भी सबूत का इस्तेमाल करने से रोका जाए. अदालती दस्तावेजों के हवाले से मनीकंट्रोल ने यह जानकारी दी है.
इस केस में सैमसंग एंटी ट्रस्ट बॉडी सीसीआई की जांच को रोकने की कोशिश कर रहा है. हाईकोर्ट ने इस जांच पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि सैमसंग और अन्य संबंधित अपीलों पर अलग-अलग हाईकोर्ट में फैसले नहीं आ जाते. बीते हफ्ते सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के सेलर्स सहित अलग-अलग पार्टीज की ओर दायर 24 समान याचिकाओं को ट्रांसफर किया जाए.
इस मामले से जुड़े वकीलों ने बताया कि सैमसंग कर्मचारियों से बरामद फोन से सीसीआई ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के बीच ट्रांजैक्शन के सबूत हासिल किए हैं. इसमें प्राइसिंग, इन्वेंट्री और प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटेजी से जुड़े डेटा शामिल हैं.
इस मामले से जुड़े एक शख्स ने मनीकंट्रोल को गुमनामी की शर्त पर बताया, “सैमसंग के कर्मचारी इस संघर्ष में फंस गए हैं. यह मामला सीसीआई द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों को निशाना बनाने के कारण से अलग है. सैमसंग द्वारा प्राप्त अंतरिम आदेश से संकेत मिलता है कि परिणाम कंपनी के पक्ष में हो सकता है.”
सैमसंग का दावा है कि छापेमारी के दौरान मौजूद 3 सैमसंग कर्मचारियों नवनीत सिंह नागी, निकेत शाह और हरबीर सिंह छाबड़ा के फोन क्लोन कर लिए गए. इसमें कंपनी की गोपनीय जानकारी थी.
सैमसंग ने 10 नवंबर को एक अदालत में दाखिल की गई याचिका में कहा कि “रेस्पोंडेंट नंबर 2 द्वारा की गई पूरी तलाशी प्रक्रिया अवैध है और इसमें कलेक्ट की गई किसी भी मैटेरियल पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और इसे तुरंत याचिकाकर्ता को वापस कर दिया जाना चाहिए.”
Tags: Business newsFIRST PUBLISHED : December 11, 2024, 18:18 IST
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