H-1B और ग्रीन कार्ड की उम्मीद पाले बैठे भारतीयों को ट्रंप ने दिया झटका! जानें पूरा मामला

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US VISA Bulletin: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से हजारों भारतीयों के अमेरिकी होने के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है. हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने मई 2025 के लिए अपना वीजा बुलेटिन जारी किया है, जो भारतीय एच-1बी और ग्रीन कार्ड उम्मीदवारों के लिए और भी बुरी खबर लेकर आया है. इसमें भारतीयों के लिए रोजगार-आधारित पांचवीं वरीयता (ईबी-5) श्रेणी में महत्वपूर्ण गिरावट दिखाई गई है.

दस्तावेजों के मुताबिक, भारतीयों के लिए EB-5 अनारक्षित श्रेणी का वीजा छह महीने से अधिक पीछे खिसककर 1 मई, 2019 हो जाएगा. दूसरी ओर, चीन 22 जनवरी, 2014 पर ही बना हुआ है. बुलेटिन में कहा गया है, “ईबी-5 अनारक्षित वीजा श्रेणियों में भारत की ओर से हाई डिमांड और संख्या के उपयोग, साथ ही बाकी दुनिया में बढ़ती मांग और संख्या के उपयोग के कारण, वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक सीमा के अंतर्गत संख्या के उपयोग को अधिकतम सीमा के भीतर रखने के लिए भारत की ओर से अंतिम कार्रवाई तिथि को और पीछे करना जरूरी हो गया है.”

दूसरी कैटगरी के लिए नया वीजा बुलेटिन क्या कहता है?

रोजगार-आधारित, प्रथम वरीयता (ईबी-1) श्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भारत के लिए कटऑफ की तारीख 2 फरवरी, 2022 बनी हुई है. वहीं, चीन के लिए ये तारीख 8 नवंबर, 2022 है. इसके साथ ही अन्य देश भी इस कैटगरी में बने रहेंगे.

रोजगार-आधारित, दूसरी वरीयता (ईबी-2) श्रेणी में भारतीयों और चीनी नागरिकों के लिए ईबी-2 श्रेणी में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. भारत के लिए कटऑफ की तारीख 1 जनवरी, 2013 बनी रहेगी, जबकि चीन के लिए यह 1 अक्टूबर, 2020 बनी रहेगी. अन्य सभी देशों के लिए ईबी2 कटऑफ तिथि 22 जून, 2023 बनी रहेगी.

रोजगार आधारित, तीसरी वरीयता (ईबी-3) श्रेणी में भारत की कटऑफ की तारीख दो सप्ताह आगे बढ़कर 15 अप्रैल, 2013 हो गई है, जबकि चीन की कटऑफ 1 नवंबर, 2020 बनी हुई है. अन्य देशों की कटऑफ तिथि 1 जनवरी, 2023 बनी हुई है.

ईबी-3 अन्य वर्कर: भारतीयों के लिए ईबी-3 अन्य श्रमिक श्रेणी में, कटऑफ की तारीख ईबी-3 श्रेणी की 15 अप्रैल, 2013 से मेल खाती है. चीन के लिए 1 अप्रैल, 2017 है, जबकि अन्य सभी देशों के लिए 22 मई, 2021 है.

वीजा वापसी का क्या मतलब है?

अमेरिकी विदेश विभाग हर महीने एक वीजा बुलेटिन जारी करता है, जिसमें अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लिए वीजा उपलब्धता की कट-ऑफ की तारीख सूचीबद्ध होती हैं. इससे निर्धारित होता है कि कौन से आवेदक वीजा स्थिति के समायोजन के लिए अपने आवेदन जमा करने के पात्र हैं या स्थायी निवास के लिए पात्र हैं. ताजा बुलेटिन में बताई गई कट-ऑफ की तारीख से पहले की प्राथमिकता तिथि वाले आवेदक आमतौर पर स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं.

वीजा वापसी तब होता है जब किसी खास श्रेणी या देश में वीजा के लिए उस महीने के लिए उपलब्ध वीजा की तुलना में अधिक लोग आवेदन करते हैं. प्रतिगमन आमतौर पर वित्तीय वर्ष के अंत में होता है जब वीजा जारी करना सालाना कैटगरी या प्रति-देश सीमाओं के करीब पहुंच जाता है.

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