पाकिस्तान में पंतगबाजी पर लगा बैन! हो सकती 5 साल की जेल, देना पड़ेगा 20 लाख का जुर्माना

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Pakistan Ban Kite Flying: पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब सूबे की विधायिका ने पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है. इस कानून के तहत पतंगबाजी करने वालों और पतंग बनाने के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यह कदम वसंत त्योहार से पहले उठाया गया है, जब पारंपरिक रूप से पतंगबाजी के जरिए वसंत का स्वागत किया जाता है.

पंजाब में पतंगबाजी के कारण होने वाले हादसों के मद्देनजर यह बैन लगाया गया है. पतंग उड़ाने के दौरान मांझे से लोगों के घायल होने की घटनाएं बढ़ गई थीं. सबसे पहले 2005 में लाहौर में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जब पतंगबाजी के दौरान 11 लोग घायल हो गए थे.

नया कानून में कड़ी सजा और जुर्माना
नए कानून के अनुसार, पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल की कैद और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक जुर्माना हो सकता है. पतंग और मांझे के निर्माताओं के लिए यह सजा और भी कड़ी है, जिसमें 7 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है. बता दें कि वसंत त्योहार पर पतंगबाजी पंजाब में एक लोकप्रिय परंपरा रही है. लोग इस त्योहार को पतंग उड़ाकर मनाते हैं, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण सरकार ने इस पर रोक लगा दी है.

विधायिका का फैसला और प्रतिक्रिया
सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के विधायक मुजतबा शुजा-उर-रहमान ने यह विधेयक पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और पतंगबाजी से जुड़े जोखिमों को कम करना है.

जनता की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण
पंजाब में पतंगबाजी पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का यह फैसला सुरक्षा और परंपरा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है. जहां एक ओर यह कानून लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, वहीं दूसरी ओर यह एक लोकप्रिय सांस्कृतिक गतिविधि पर अंकुश लगाता है. इस कानून के प्रभाव और इसे लागू करने के तरीके पर जनता की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी.

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