Last Updated:March 29, 2025, 09:10 IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. इस बीच भारत-अमेरिका के अधिकारियों ने व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की. ट्रंप को अमेरिकी अदालत से झटका लगा, जि…और पढ़ें
अमेरिका लगातार टैरिफ की धमकी दे रहा है. (File Photo)
हाइलाइट्स
- अमेरिका ने भारत से व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की
- ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है
- अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के युद्धकालीन कानून पर रोक बढ़ाई
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं. ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत समेत अपने व्यापारिक साझेदारों पर जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. इस बीच शुक्रवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो के बीच फोन पर बातचीत हुई. दोनों देशों ने बातचीत में व्यापार, रक्षा, तकनीकी सहयोग और प्रवासन से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया. ट्रंप भारत को ‘टैरिफ किंग’ कहकर तंज कस चुके हैं और चाहते हैं कि भारत अपना टैरिफ घटाए. बयान के मुताबिक मिस्री ने जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक हित अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं.
वहीं, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बताया कि दोनों ने व्यापार में रुकावटें हटाने और निष्पक्ष व्यापारिक रिश्ते बनाने पर बात की. साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने पर भी सहमति जताई. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच भारत पहुंचे हैं. भारत में उनकी टीम द्विपक्षीय समझौते को मजबूत करने की कोशिश में है. ये सभी चीजें ट्रंप की उस धमकी के बीच हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत टैरिफ नहीं घटाएगा तो अमेरिका भी वैसा ही जवाब देगा.
ट्रंप की बढ़ी मुश्किल
ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से फिर एक बार झटका लगा है. शुक्रवार को एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से 200 साल पुराने युद्धकालीन कानून के इस्तेमाल पर अपनी अस्थायी रोक बढ़ा दी है. कथित वेनेजुएला गिरोह के सदस्यों को निष्कासित करने के लिए ट्रंप ने इस कानून का इस्तेमाल किया था. अदालत की ओर से लगी यह रोक डोनाल्ड ट्रंप के निर्वासन में तेजी लाने के प्रयासों को बड़ा झटका है. अमेरिकी जज जेम्स बोसबर्ग ने ट्रंप की ओर से इस अधिनियम को लागू करने के बाद 15 मार्च को एक आपातकालीन सुनवाई के दौरान कानून के इस्तेमाल पर दो सप्ताह की रोक लगा दी थी.
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