Last Updated:January 22, 2025, 07:48 IST
Donald Trump News: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों या अस्थायी रूप से कानूनी रूप से देश में रहने वाली माताओं के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने की योजना की घोषणा की है. अब सवाल है कि क्य…और पढ़ें
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से खलबली मच चुकी है.
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल ली. शपथ लेते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे खलबली मच गई है. इसके लपेटे में खुद वाइस प्रेसीडेंट जेडी वेंस की पत्नी हैं. उनकी टेंशन बढ़ चुकी है. यह चिंता सता रही है कि क्या भारतीय-अमेरिकी उषा वेंस डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अपनी अमेरिकी नागरिकता खो सकती हैं? दरअसल, पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों या अस्थायी रूप से कानूनी रूप से देश में रहने वाली माताओं के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने की योजना की घोषणा की है.
इस प्रस्तावित आदेश ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि उषा वेंस अपनी नागरिकता खो सकती हैं क्योंकि उनके जन्म के समय उनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं थे. उषा के माता-पिता कृष और लक्ष्मी चिलुकुरी 1980 के दशक में भारत के आंध्र प्रदेश से अमेरिका आए थे. हालांकि, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकता कब हासिल की.
कौन हैं उषा वेंस के माता-पिता
कृष और लक्ष्मी दोनों ने ही अपने करियर में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. कृष एयरोस्पेस इंजीनियर हैं और सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, जबकि लक्ष्मी एक जीवविज्ञानी हैं और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सैन डिएगो में प्रोवोस्ट के रूप में कार्यरत हैं.
एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर लिखा, ‘MAGA और लिबर्टेरियन पहले और दूसरे संशोधन की रक्षा के लिए लड़ेंगे, लेकिन 14वें संशोधन पर वे रेखा खींचते हैं. अगर आप 14वें संशोधन को स्पष्ट कर रहे हैं, तो उषा वेंस या विवेक रामास्वामी की स्थिति को भी स्पष्ट करें.’
क्या उषा वेंस खो सकती हैं अपनी अमेरिकी नागरिकता?
डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, जिसमें लिखा है: ‘अमेरिका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं आने वाले व्यक्तियों की श्रेणियों में अमेरिकी नागरिकता का विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को स्वतः प्राप्त नहीं होता है जो अमेरिका में पैदा हुए हैं’
-जब उस व्यक्ति के जन्म के समय उसकी मां अमेरिका में गैरकानूनी रूप से मौजूद थीं और पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं थे, या…
– जब उस व्यक्ति के जन्म के समय उसकी मां का अमेरिका में होना कानूनी था लेकिन अस्थायी था (जैसे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, वीजा छूट कार्यक्रम के तहत अमेरिका आना या छात्र, कामकाजी या पर्यटक वीज़ा पर आना) और पिता उस व्यक्ति के जन्म के समय अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं था.’
उषा पर क्या होगा असर?
एक अन्य धारा में कहा गया है कि यह नियम केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा, जो इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए हैं. इसलिए उषा की नागरिकता अप्रभावित रहेगी. हालांकि, कुछ खास वीज़ा पर रह रहे लोगों के बच्चे अब अपने आप भारत की नागरिकता नहीं पा सकेंगे. नए आदेश के बाद से ही ऐसे बहुत से परिवार सकते में हैं.
किन पर ज्यादा असर
अमेरिका के इमिग्रेशन नियमों में इस बड़े बदलाव का असर H-1B, H-4 या F-1 वीजा पर रह रहे माता-पिता के बच्चों पर पड़ेगा. ये नियम उन बच्चों पर लागू होगा जिनके माता-पिता ग्रीन कार्ड होल्डर या अमेरिकी नागरिक नहीं हैं.
10 लाख लोगों पर असर
इस फैसले से रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे दस लाख से अधिक भारतीयों पर सीधा असर पड़ेगा. इनमें से कई लोग तो पिछले कई दशकों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं.
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January 22, 2025, 07:48 IST
ट्रंप की 1 घोषणा से खलबली, क्या वाइस प्रेसीडेंट की पत्नी की चली जाएगी नागरिकता
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