डोनाल्ड ट्रंप तीसरे कार्यकाल का संजोने लगे सपना? संविधान बदलने का प्रस्ताव पेश

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Agency:आईएएनएस

Last Updated:January 24, 2025, 19:25 IST

Donald Trump News: अमेरिकी सांसद एंडी ओगल्स ने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है, जिससे राष्ट्रपति को तीन कार्यकाल की अनुमति मिल सके. यह प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, ताकि वे तीसरा कार्यकाल भी ले स…और पढ़ें

हाइलाइट्स

  • अमेरिकी सांसद ने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया.
  • यह प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप को तीसरा कार्यकाल देने के लिए है.
  • संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को तीन कार्यकाल की अनुमति मिलेगी.

वाशिंगटन. अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप क्या तीसरा कार्यकाल भी चाहते हैं? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि रिपब्लिकन हाउस के एक सदस्य ने अमेरिकी संविधान में संशोधन करने का एक प्रस्ताव पेश किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सदस्य एंडी ओगल्स ने अमेरिका के संविधान में संशोधन के लिए सदन में संयुक्त प्रस्ताव पेश किया, ताकि राष्ट्रपति को अधिकतम तीन कार्यकाल के लिए चुना जा सके. अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किसी को भी दो से अधिक कार्यकाल के लिए चुने जाने से रोकता है.

ओगल्स ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि ट्रंप ने ‘आधुनिक इतिहास में खुद को एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में साबित किया है जो हमारे देश के पतन को रोकने और अमेरिका को महानता को दोबारा स्थापित करने के काबिल है, और उन्हें इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए.’

कांग्रेस सदस्य ने कहा, ‘इस उद्देश्य से, मैं राष्ट्रपति पद के लिए 22वें संशोधन के जरिए लगाई गई सीमाओं को संशोधित करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा हूं. यह संशोधन राष्ट्रपति ट्रंप को तीन कार्यकाल तक सेवा करने की अनुमति देगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे राष्ट्र को जिस साहसिक नेतृत्व की सख्त जरूरत है, उसे बनाए रख सकें.’

प्रस्ताव पेश करने वाले टेनेसी के सांसद ओगल्स ने एक बयान में कहा, ‘यह जरूरी है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप को बाइडेन प्रशासन के विनाशकारी प्रभावों को सुधारने के लिए आवश्यक हर संसाधन प्रदान करें.’

प्रस्तावित संशोधन में सुझाव दिया गया कि एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम तीन कार्यकाल की अनुमति दी जानी चाहिए. हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि एक राष्ट्रपति जिसने लगातार दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, उसे एक बार फिर से पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसमें यह भी कहा गया कि एक अंतरिम या कार्यवाहक राष्ट्रपति जिसने दो साल से अधिक समय तक पद संभाला हो, वह दो कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता है.

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