नई दिल्ली. सिख्स फॉर जस्टिस के फाउंडर और खालिस्तानी आतंकवदी गुरपतवंत सिंह पन्नू को से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. भारत ने एक मामले में अमेरिका से आतंकी पन्नू के बैंक खातों और मोबाइल नंबर्स की डिटेल मांगी थी. वॉशिंगटन ने जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया. भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करने का करार है, इसके बावजूद भारतीय जांच एजेंसी की मांग को ठुकदा दिया. अब सवाल उठता है कि इसके पीछे अमेरिका का क्या मंसूबा है? क्या वह आतंकवाद के साथ खड़ा है और उसका बचाव कर रहा है? पन्नू के बैंक खातों और मोबाइल नंबर की डिटेल साझा न करने की वजह अब सामने आई है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने एक गंभीर मामले की छानबीन के दौरान अमेरिका से खालिस्तानी आतंकी पन्नू के बैंक खातों की डिटेल और मोबाइल फोन नंबर्स का ब्योरा मांगा. रिपोर्ट की मानें तो अमेरिका ने भारत के इस आग्रह को ठुकराते हुए इनसे जुड़ी जानकारियां साझा करने से इनकार कर दिया. अमेरिकी अधिकारियों ने अपने घरेलू कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट डिटेल और मोबाइल फोन नंबर्स का ब्योरा साझा करने से इनकार कर दिया. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि जिस अपराध के लिए NIA की ओर से जानकारी मांगी गई थी, उसके लिए अमेरिका में सिर्फ 1 साल जेल का प्रावधान है. ऐसे में संबंधित अपराध के लिए इस तरह की जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं.
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NIA ने किस मामले के लिए मांगा ब्योरा?
NIA ने चार साल से भी ज्यादा पुराने मामले में पन्नू से जुड़ी डिटेल अमेरिका से मांगी थी. दरअसल, 14 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दो लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर मोगा के जिला प्रशासनिक परिसर (DCP ऑफिस बिल्डिंग) में प्रवेश किया. उन्होंने छत पर खालिस्तान का झंडा फहराया और तिरंगे का अपमान किया. तत्कालीन मोगा SSP हरमनबीर सिंह गिल ने कहा था कि दोनों लोगों की तस्वीरें CCTV कैमरों में कैद हो गई थीं. इस मामले में फरार पन्नू के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था. एनआईए इस मामले की जांच कर रही है.
UAPA के तहत पन्नू आतंकवादी घोषित
खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत ने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया हुआ है. उसपर कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज है. बता दें कि पन्नू ने पंजाब और हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस से पहले इमारतों पर तिरंगे की जगह खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को 2,500 डॉलर देने की घोषणा की थी. इस मामल में एनआईए ने 5 सितंबर 2020 को IPC की धारा 121, 124 (A), 153A, 153B और राष्ट्रीय सम्मान अपमान कानून के तहत मामला दर्ज किया था. ये मामले दोबार दर्ज किया गया था. इसके बाद भारतीय एजेंसी ने अपने अमेरिकी समकक्ष से इस मामले में सहयोग करने को लेकर बातचीत शुरू की थी.
Tags: Khalistani terrorist, National News
FIRST PUBLISHED : December 12, 2024, 23:37 IST
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