डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? ऐसा करना कितना आसान… जानिए क्या कहता है अमेरिकी संविधान

Must Read

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचंड जीत हासिल की है. वह दूसरी बार व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठने को तैयार हैं. डोनाल्ड ट्रंप अभी अपनी नई टीम बनाने में व्यस्त हैं. इस बीच उन्होंने एक ऐसा संकेत दिया है, जिससे अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है. डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को संकेत दिया कि वह संविधान का ताक पर रखकर तीसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं. दिलचस्प यह है कि अमेरिका के 70 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली हो. तो अब सवाल है कि क्या सच में कानूनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? चलिए जानते हैं कि आखिर अमेरिका का संविधान क्या कहता है.

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं के सामने राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल पर विचार करने की बात की. चार साल बाद अपना दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पद पर बने रहने की अपनी क्षमता पर को लेकर ट्रंप ने कहा, ‘मुझे संदेह है कि मैं फिर से चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि आप (समर्थक) कुछ और कहें.’ हालांकि, उनके इस बयान के बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्‍या उनके लिए तीसरी बार चुनाव लड़ना कानूनी तौर पर मुमकिन है? गौर करने वाली बात है कि ट्रंप भले ही तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की बात कहकर मजाक कर रहे हों लेकिन अमेरिका के संविधान में 22वें संशोधन के तहत उन्‍हें ऐसा करने से रोका जा सकता है. इसमें राष्‍ट्रपति पद के लिए दो बार से ज्‍यादा चुनाव लड़ने पर रोक है. यह संशोधन 1951 में लागू हुआ था. हालांकि, वह संविधान को बदलकर ऐसा कर सकते हैं.

क्या ट्रंप 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं?
डोनाल्ड ट्रंप को तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन को रद्द करना होगा. संविधान संशोधन को रद्द करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सदन के दो-तिहाई (हाउस के 290 सदस्यों) और सीनेट के 67 सदस्यों-दोनों का समर्थन चाहिए होगा. एक बार ऐसा हो जाने के बाद सभी राज्यों के तीन-चौथाई यानी 38 सदस्यों को भी सहमत होना होगा. ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक सांसदों के विरोध को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए 22वें संशोधन को रद्द करना आसान नहीं होगा. इसके अलावा, कुछ रिपब्लिकन भी इसका विरोध कर सकते हैं.

22वां संशोधन क्या है, जो ट्रंप को रोकता है?
अमेरिका के संविधान में 22वां संशोधन केवल इतना कहता है कि दो बार राष्ट्रपति चुना गया व्यक्ति तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है. संविधान संशोधन में कहा गया है, ‘कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जाएगा.’ इसमें आगे कहा गया है कि और कोई भी व्यक्ति जिसने किसी और व्यक्ति के निर्वाचित कार्यकाल के दो साल से अधिक समय तक राष्ट्रपति का पद संभाला है या राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, वह एक बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा.’ राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने केवल दो कार्यकाल तक पद पर बने रहने की एक मिसाल कायम की थी. हालांकि, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस अलिखित मिसाल के खिलाफ जाकर चार बार राष्ट्रपति पद संभाला था. ऐसा करने वाले वह अमेरिका के इकलौते और पहले शख्स हैं.

Tags: Donald Trump, Special Project, US Election, US elections, US News, World news

global politics, world politics, politics news, hindi news, latest hindi news, hindi news today, latest hindi news, oxbig, oxbig news, oxbig news network, oxbig news hindi, hindi oxbig, oxbig hindi

English News

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Article

- Advertisement -