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टेलिकॉम कंपनियों को मिली बड़ी राहत।
एयटेल समेत कुछ दूसरी कंपनियों पर स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने में नाकाम रहने की वजह से टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI की तरफ से पेनल्टी लगाई गई थी। हालांकि अब एयरटेल को बड़ी राहत मिल गई है। Airtel पर लगाई गई पेनल्टी पर Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) ने रोक लगा दी है।
TDSAT ने टेलिकॉम कंपनियों को दी राहत
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ टेलिकॉम कंपनियों पर TRAI की तरफ से पेनल्टी लगाई गई थी। एयरटेल ने इस पेनल्टी के खिलाफ TDSAT में अपील की थी। TRAI की तरफ से BSNL पर भी पेनल्टी लगाई गई थी लेकिन सरकारी कंपनी ने इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। निजी टेलिकॉम कंपनियों ने TRAI की पेनल्टी के खिलाफ अपील की थी। टेलिकॉम कंपनियों की तरफ से बताया गया कि जब पेनल्टी लगाई गई थी तब डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन प्लेटफॉर्म को लागू करने की प्रक्रिया चल रही थी। दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के कारण TDSAT ने फिलहाल पेनल्टी पर रोक लगा दी है।
TRAI की पेनल्टी पर अब अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। माना जा रहा है कि टेलिकॉम कंपनियों के कैश फ्लो पर पहले से ही प्रेशर है ऐसे में टेलिकॉम कंपनियां पेनल्टी नहीं चुकाना चाहती। टेलिकॉम कंपनियों के ऊपर TRAI की यह पेनल्टी करीब 141 करोड़ रुपये की है। इससे पहले भी टेलिकॉम कंपनियों पर टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस के तहत जुर्माना लग चुका है।
TRAI ने 11 दिसंबर को लागू किया था नया नियम
आपको बता दें कि TCCCPR को साल 2010 में एक्टिव किया गया था। इसका एक मात्र उद्देश्य सब्सक्राइबर्स को स्पैम कॉल्स और स्पैम मैसेज से बचाना है। TRAI की तरफ से मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम को पिछले साल 11 दिसंबर को लागू किया गया था। इस रूल में टेलिकॉम कंपनियों को ऐसे तरीके अपनाने के लिए कहा गया था जिससे स्पैम मैसेज को ट्रैक किया जा सके और साथ स्पैम पर रोक लगाई जा सके। इस नए नियम में मैसेज भेजन वाले से लेकर मैसेज पाने वाले तक को ट्रैक करने की प्रक्रिया शामिल है। इस नियम में उन स्पैम मैसेज और प्रमोशनल मैसेज को ब्लॉक किया जाएगा जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे।
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