Jio, एयरटेल और Vi ने ली राहत की सांस,  जुर्माना लगाने के ट्राई के आदेश पर TDSAT ने लगाई रोक

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Agency:News18HindiLast Updated:January 31, 2025, 19:29 ISTTDSAT ने दोनों पक्षों- ट्राई और टेलीकॉम कंपन‍ियों की दलील सुनने के बाद यह कहा है क‍ि अगली सुनवाई तक जुर्माना रोक द‍िया जाए. अगली सुनवाई 13 फरवरी को होने वाली है. ट्राई ने 141 करोड रुपये का जुर्माना प्राइवेट टेलीकॉम कंपन‍ियों पर लगाया था. हाइलाइट्सTDSAT ने ट्राई के जुर्माना आदेश पर रोक लगाई.अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी.BSNL ने जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर नहीं की.नई द‍िल्‍ली. ऐसा लगता है क‍ि Jio, एयरटेल और Vi की मुराद पूरी हो गई है. तभी तो प्राइवेट कंपन‍ियों पर ट्राई के लगाए गए जुर्माना के आदेश पर TDSAT ने रोक लगा दी है. TDSAT यानी  दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण ने ट्राई के उस आदेश पर स्‍टे लगा द‍िया है, ज‍िसमें ट्राई ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपन‍ियों पर 141 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. दरअसल ट्राई ने भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम कंपन‍ियों पर ये जुर्माना, स्‍पैम कॉल पर अंकुश लगाने में उनकी व‍िफलता को लेकर लगाया था. अब ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) के इस आदेश पर TDSAT ने रोक लगा दी है.

दरअसल ट्राई का आदेश आने के बाद दूरसंचार कंपनियों ने उसके आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी और मामले को निपटाने के लिए टीडीसैट से मदद मांगी थी. मीड‍िया रिपोर्ट में कहा गया है कि TDSAT ने अब ट्राई से कहा है कि अगली सुनवाई तक दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. बता दें क‍ि अब अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को होनी है.

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BSNL ने नहीं की अपीलध्यान देने वाली बात ये है क‍ि BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने ट्राई के जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर नहीं की है, जबकि अन्य सभी दूरसंचार कंपनियों ने ऐसा किया है. इसके बावजूद, बीएसएनएल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की संभावना नहीं है, क्योंकि टीडीसैट का आदेश अब आया है और ये सभी दूरसंचार कंपन‍ियों पर लागू होता है.

क्‍यों लगाई गई रोक दूरसंचार कंपनियों ने कहा है कि जब ट्राई ने जुर्माना लगाया था, तब उनका डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्लेटफॉर्म अभी भी लागू किया जा रहा था. एक तरफ ट्राई की दलील और दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपन‍ियों की सफाई के बीच टीडीसैट ने फिलहाल जुर्माना रोक दिया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में कौन जीतता है. दूरसंचार कंपनियां जुर्माना नहीं देना चाहती हैं क्योंकि वे पहले से ही कैश फ्लो के तनाव में हैं. साथ ही, ट्राई दूरसंचार कंपनियों को गैर-जवाबदेह नहीं छोड़ना चाहता है और चाहता है कि वे अपने नेटवर्क पर स्पैम कम्‍युन‍िकेशन को रोकने में सक्षम न होने के लिए भुगतान करें.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :January 31, 2025, 19:29 ISThometechJio, एयरटेल और Vi ने ली राहत की सांस, ट्राई के आदेश पर TDSAT ने लगाई रोक

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