Last Updated:March 11, 2025, 21:06 ISTअगर आपका ड्राविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे तुरंत रिन्यू कराएं, क्योंकि इस पर भारी जुर्माना लग सकता है और कई मुश्किलों का भी सामना करना पड सकता है. जानिये ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यू कैसे कर सकते ह…और पढ़ेंड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे कराएं हाइलाइट्सड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर तुरंत रिन्यू कराएं.ऑनलाइन रिन्यू के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं.समय पर रिन्यू कर जुर्माने और परेशानियों से बचें.How to Renew Driving License Online: पूरी दुनिया में कार या किसी भी तरह का वाहन चलाने के लिए सड़क नियमों का पालन करना जरूरी है, इन नियमों के लिए वाहन के दस्तावेज, प्रदूषण कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जरूरत होती है. इन सभी में ड्राइवर लाइसेंस सबसे जरूरी और बेसिक डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना आप सड़क पर अपनी गाड़ी नहीं उतार सकते. ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है , तो तुरंत रिन्यू कराएं.
वैसे समय के साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपायर हो जाना आम बात है, इसे रिन्यू कराना जरूरी है, इसे लंबे समय तक एक्सपायर रहने देने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, जिससे बेवजह परेशानी हो सकती है. आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और यहां तक कि आपको दोबारा नए सिरे से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और उस सारी प्रक्रिया से दोबारा गुजरना होगा, जो एक नए लाइसेंस को बनाने के लिए जरूरी होती हैं. आइए जानते हैं इसे रिन्यू कैसे करें-
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1. रिन्यू के लिए छूट की अवधिभारत में, ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है. एक बार इसकी वैधता समाप्त हो जाने पर, आपको इसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों की छूट दी जाती है. अगर 30 दिनों के भीतर रिन्यू किया जाता है तो रिन्यू फीस ₹400 रुपये है. अगर आप 30 दिनों के बाद रिन्यू कराते हैं तो आपको ₹1500 तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है.
2. लाइसेंस की वैलिडिटीमोटर वाहन अधिनियम के तहत, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस सीमित अवधि के लिए वैध होता है. शुरुआत में, ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल के लिए वैध होता है और उसके बाद इसे हर 10 साल में रिन्यू कराना होता है. जब आप 50 साल के हो जाते हैं तो रिन्यू अवधि घटकर 5 साल रह जाती है. अगर आप वैलिडिटी खत्म होने के एक साल के भीतर अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराते हैं, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा और आपको नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा.
3. कैसे रिन्यू कराएं ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको बार-बार भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है. आप ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं.यहां जानिये कैसे
1. सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं. आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.2. Apply Online पर क्लिक करें. अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.3. ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं पर क्लिक करें.4. अपना राज्य चुनें, जो लिस्ट में दी गई होगी.5. “ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएं चुनें” पर क्लिक करें. ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाओं के साथ एक नया पेज खुलेगा.6. एप्लिकेशन फॉर्म भरें. अपनी जन्मतिथि, लाइसेंस नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी जैसे आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र पूरा करें.7. रिन्यू ऑप्शन चुनें. उपलब्ध सेवाओं की सूची से रिन्यू ऑप्शन दिया गया होगा.8. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. जैसे कि अपनी हाल की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.9. ऑनलाइन भुगतान करें. रिन्यू फीस के लिए भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
इन स्टेप्स को फॉलो करके, आप आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं, जिससे समय और प्रयास दोनों बचेंगे.
4. लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करने से पहले आप नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस शुरू करने से पहले ही तैयार रखें.1. एक्सपायर हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस2. पासपोर्ट साइज फोटो3. आपके हस्ताक्षर की फोटो4. पहचान पत्र5. एड्रेस प्रूफसमय पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू कराकर आप जुर्माने और कई परेशानियों से बच सकते हैं. यही नहीं आपके कानूनी ड्राइविंग विशेषाधिकार भी बरकरार रहेंगे.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 11, 2025, 21:06 ISThometechड्राइविंग लाइसेंस हो गया है एक्सपायर? जानिए Online रिन्यू कैसे करें
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