सुप्रीम कोर्ट ने हटाया रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट से बैन; ‘द रणवीर शो’ के लिए तय क‍िए दिशा-निर्देश

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Last Updated:March 03, 2025, 23:01 ISTसुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट से बैन हटा द‍िया है. लेक‍िन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने द रणवीर शो को सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश द‍िया है. सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त बैन हटायाहाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट से बैन हटाया.रणवीर शो को सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.अल्लाहबादिया को अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं मिली.नई द‍िल्‍ली. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फेमस पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को आंशिक राहत देते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ अपना पॉडकास्ट, द रणवीर शो फिर से शुरू करने की परम‍िशन दे दी है. यह फैसला अल्लाहबादिया की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने पॉडकास्ट को जारी रखने की अनुमति मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है. बता दें क‍ि अल्लाहबादिया 280 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं. उन्‍होंने शो के दौरान माता-प‍िता को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी, ज‍िसे लेकर उनके कंटेंट के ब्रॉउकास्‍ट‍िंग पर रोक लगा दी गई थी.

हालांक‍ि कोर्ट ने रणवीर शो को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, लेक‍िन इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त दिशा-निर्देश भी द‍िए हैं. इसमें कहा गया है क‍ि शो में सामाजिक शालीनता के अनुरूप कंटेंट होने चाह‍िए. इस मामले ने डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कंटेंट रेगुलेशन विनियमन के बीच संतुलन पर बहस छेड़ दी है. इसके अलावा, न्यायालय ने इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में चल रही जांच का हवाला देते हुए, अल्लाहबादिया के अंतरराष्ट्रीय यात्रा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है.

क्‍या था सारा मामला ?इलाहाबादिया को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो, इंडियाज गॉट लैटेंट पर उनकी अभद्र टिप्पणी आई. इसके बाद इलाहाबाद‍िया को भारी आलोचना का सामना करना पडा. बाद में इलाहाबादिया ने महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने स्वीकार किया कि शो पर उनकी टिप्पणी अनुचित और खेदजनक थी. उनकी टिप्पणी के कारण उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं, जिसके बाद कानूनी जांच हो रही है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाहबादिया के बयानों की कड़ी आलोचना की थी और उन्हें “निंदनीय और गंदा” करार दिया था. कोर्ट ने सवाल किया कि क्या उनके पास “ऐसी बातें कहने का लाइसेंस” है.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 03, 2025, 23:01 ISThometechसुप्रीम कोर्ट ने हटाया रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट से बैन

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