Last Updated:March 30, 2025, 11:16 ISTरेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब काउंटर से खरीदे गए टिकटों को भी ऑनलाइन कैंसिल किया जा सकेगा. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई सुविधा की घोषणा की है. ट्रेन की ऑफलाइन टिकट, ऑनलाइन कैंसल करा सकते हैं. हाइलाइट्सरेलवे काउंटर टिकट अब ऑनलाइन कैंसिल होंगे.IRCTC वेबसाइट या ऐप से टिकट कैंसिल करें.रिफंड के लिए आरक्षण केंद्र जाना होगा.नई दिल्ली. रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. भारतीय रेलवे ने अब रेलवे काउंटर से खरीदे गए टिकटों के लिए ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन की सुविधा शुरू कर दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल की घोषणा करते हुए बताया कि अब यात्रियों को अपने टिकट कैंसिल करने के लिए स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी. इस कदम से देशभर के लाखों ट्रेन यात्रियों का समय और मेहनत बचेगी.
मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस सुविधा से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी. पहले काउंटर टिकट कैंसिल कराने के लिए स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम घर बैठे ही हो सकेगा. ऑनलाइन कैंसिलेशन के लिए यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा. इसके लिए टिकट का PNR नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. कैंसिलेशन के बाद रिफंड की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी हो जाएगी. इस नई सुविधा से यात्रियों का समय और मेहनत दोनों की बचत होगी.
ऑफलाइन टिकट को ऑनलाइन कैसे कैंसल कराएंशुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जो यात्री टिकट काउंटर से फिजिकल टिकट खरीदते हैं, वे अब IRCTC वेबसाइट या 139 पर कॉल करके उन्हें ऑनलाइन रद्द कर सकते हैं. हालांकि, रिफंड पाने के लिए उन्हें अभी भी आरक्षण केंद्र ही जाना होगा. ये मुद्दा बीजेपी सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने उठाया था। उन्होंने पूछा था कि क्या काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को, ई-टिकट के बजाय, ट्रेन के डिपार्चर से पहले स्टेशन पर जाकर अपने टिकट रद्द करने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, PRS काउंटर टिकट को IRCTC वेबसाइट के जरिये या 139 पर कॉल करके निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन रद्द किया जा सकता है. जैसा कि रेलवे यात्रियों (टिकट रद्दीकरण और किराए की वापसी) नियम 2015 में बताया गया है. रिफंड पाने के लिए, मूल PRS काउंटर टिकट को आरक्षण काउंटर पर जमा करना होगा, जैसा कि पहले किया जाता था.
काउंटर टिकट कैंसलेशन के नियम– ऑनलाइन कैंसलेशन तभी मान्य है जब बुकिंग के समय एक वैध मोबाइल नंबर दिया गया हो.– पीआरएस काउंटर टिकटों की कैंसलेशन और रिफंड सामान्य परिस्थितियों में मान्य है, लेकिन ट्रेन की देरी या रद्द होने की स्थिति में नहीं.– पूरी तरह से कन्फर्म टिकटों के लिए ऑनलाइन कैंसलेशन प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक की जा सकती है.– आरएसी/वेटलिस्टेड टिकटों के लिए ऑनलाइन कैंसलेशन प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक की जा सकती है.– रिफंड कलेक्शन के नियम ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार ही होंगे.– यात्री की जानकारी (नाम, उम्र, लिंग, बुकिंग स्थिति, वर्तमान स्थिति) और यात्रा की जानकारी वेबसाइट पर दिखाई जाएगी.– एक बार यात्री पुष्टि कर देता है, तो पीएनआर का पूरा कैंसलेशन हो जाएगा और सिस्टम में “कैंसिल्ड बट नॉट रिफंडेड” के रूप में चिह्नित किया जाएगा. सीट/बर्थ रिलीज हो जाएगी और रिफंड की राशि वेबसाइट पर दिखाई जाएगी.– प्रिविलेज/ड्यूटी पास/पीटीओ/कॉम्प्लिमेंटरी पास टिकट ऑनलाइन कैंसल किए जा सकते हैं. जो लोग पास धारक हैं, दोबाा मान्यता के लिए काउंटर पर जाना होगा यदि आवश्यक हो.– कुल बेसिक किराए के 1/3 हिस्से पर जारी पीटीओ टिकटों पर सामान्य कैंसलेशन शुल्क लागू होंगे. चूंकि कैंसलेशन शुल्क टिकट मूल्य से अधिक हो सकते हैं, यात्री यह चुन सकते हैं कि पीटीओ टिकट ऑनलाइन कैंसिल करना है या नहीं.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 30, 2025, 11:06 ISThometechअब ऑनलाइन कैंसिल करा सकेंगे रेलवे काउंटर टिकट, जानिये कैसे
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