एक्सपायर माल की नई पैकिंग! अब FBOs नहीं लगा सकेंगे आपको चूना, FSSAI ने कड़े कर दिए नियम 

Must Read

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक नई व्यवस्था शुरू की है. खाद्य व्यवसाय संचालक (FBOs) अब आपको एक्सपायर और रिजेक्ट किए गए फूड आइटम्स नहीं बेच सकेंगे. एफएसएसएआई ने FBOs को निर्देश दिया है कि उन्हें हर तिमाही एक्सपायर व रिजेक्टेड आइटम्स के बारे में उन्हें डेटा जमा करना होगा. इस व्यवस्था के तहत, खाद्य व्यवसाय संचालकों अब कुछ ज़रूरी जानकारी प्रदान करनी होगी, जिसमें ऐसे खाने के पदार्थ जो रिजेक्ट या एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी जानकारी FSSAI को देनी होगी. 

जारी निर्देश के मुताबिक, रिजेक्टर फूड आइटम की मात्रा, जो खाद्य उत्पाद गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए अस्वीकृत हो जाते हैं, एक्सपायर उत्पादों की मात्रा, जो खाद्य उत्पाद एक्सपायर हो गए हैं या गुणवत्ता समस्याओं के कारण फूड चेन से वापस ले लिए गए हैं। अस्वीकृत/समाप्त आइटमों के साथ की गई कार्रवाई, जिसमें नष्ट किए गए, नीलाम किए गए या वैकल्पिक उपयोग के लिए पुनर्निर्देशित किए गए उत्पादों की मात्रा शामिल है। 

कैसे होगा डेटा जमा?

उपरोक्त जानकारी को FoSCoS प्रणाली के माध्यम से तिमाही आधार पर जमा करना होगा। इस डेटा को जमा करने की व्यवस्था जल्द ही सक्रिय की जाएगी। इस बीच, खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त श्रेणियों के लिए आवश्यक डेटा को इकट्ठा करना शुरू करें। सभी एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माताओं [रीपैकर और रीलेबलर सहित] और आयातकों को देरी से बचने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड को सटीक रूप से तैयार करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाता है।

फूड सेफ्टी को लेकर भी जारी किया गया था आदेश

हाल में फूड सेफ्टी को लेकर भी आदेश जारी किया गया था। जिसमें खाद्य क्षेत्र में ई-कॉमर्स की वृद्धि को देखते हुए ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों को अहम निर्देश दिए गए थे.ताकि ऑनलाइन बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके और ग्राहकों को सुरक्षित और सटीक रूप से प्रस्तुत उत्पाद प्राप्त हों। 

FBOs के लिए ज़रूरी निर्देश

FSSAI की ओर से फूड सेफ्टी को लेकर जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि वे लास्ट मील डिलीवरी पर्सन की ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रशिक्षण में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से संभालने और परिवहन करने के तरीके शामिल होने चाहिए, जिससे उन्हें खराब होने से रोका जा सके. इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर किए गए किसी भी उत्पाद दावे को प्रोडक्ट की पैकिंग पर दी गई जानकारी के साथ पूरी तरह से हाईलाइट किया जाना चाहिए। प्रोडक्ट पैकेजिंग पर नहीं होने वाले किसी भी दावे को ऑनलाइन भी प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए.  ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र रखने चाहिए कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पर सूचीबद्ध उत्पाद एफएसएस (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अनुपालन में हैं। उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिएयह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वितरित खाद्य उत्पादों में पर्याप्त शेष शेल्फ जीवन हो। एफएसएसएआई के अनुसार, उत्पादों में वितरण के समय कम से कम 30% या कम से कम 45 दिनों की शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

lifestyle, hindi lifestyle news, hindi news, hindi news today, latest hindi news, hindi news, hindi news today,

English News

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Article

- Advertisement -