बाजार में आने वाली थीं कैंसर-डायबिटीज की नकली दवाएं, CDSCO ने जब्त की 6.6 करोड़ की फेक मेडिसिन

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बाजार में आने वाली थीं कैंसर-डायबिटीज की नकली दवाएं, CDSCO ने जब्त की 6.6 करोड़ की फेक मेडिसिन

बाजार में नकली दवाओं पर रोकथाम लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार (31 दिसंबर) को बड़ी कार्रवाई की. इसके तहत सीडीएससीओ ने कोलकाता में दवाओं के एक थोक कारोबारी के यहां छापेमारी की और कैंसर-डायबिटीज समेत अन्य बीमारियों की नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया. इन दवाओं की कीमत करीब 6.6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह कार्रवाई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के औषधि नियंत्रण निदेशालय ने संयुक्त रूप से की.

छापे में मिलीं इन बीमारियों की दवाएं

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, छापेमारी के दौरान कैंसर, डायबिटीज समेत अन्य बीमारियों की दवाएं बरामद हुई हैं. इन दवाओं को नकली माना जा रहा है. दरअसल, इन दवाओं पर आयरलैंड, तुर्किए, अमेरिका और बांग्लादेश आदि देशों में बनाए जाने का लेबल लगा था, लेकिन भारत में इन्हें आयात करने के पुख्ता दस्तावेज नहीं मिले. जब्त की गई दवाओं की बाजार कीमत लगभग 6.60 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. इन दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं. वहीं, बाकी दवाओं को सीडीएससीओ ने जब्त कर लिया है.

कार्रवाई के बाद होगी जांच

बताया जा रहा है कि इस थोक कारोबारी फर्म की मालकिन एक महिला है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस मामले की जांच की जा रही है.

CDSCO से हर महीने आती है नकली दवाओं की रिपोर्ट

गौरतलब है कि नकली दवाओं को लेकर सीडीएससीओ की तरफ से हर महीने एक रिपोर्ट जारी की जाती है. इस रिपोर्ट को बनाने से पहले हर महीने अलग-अलग मार्केट से दवाइयों के सैंपल लिए जाते हैं. जो भी दवाएं स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं पाई जातीं, उन पर कार्रवाई होती है. नवंबर महीने में जारी रिपोर्ट में 41 दवाओं के सैंपल क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाए थे, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 70 नमूनों को इसी कैटिगरी में रखा था. वहीं, नवंबर 2024 में दो दवाओं के सैंपल की पहचान नकली मेडिसिन के रूप में हुई थी. इनमें एक सैंपल बिहार औषधि नियंत्रण प्राधिकरण और दूसरा सीडीएससीओ गाजियाबाद ने लिया था. ये दवाएं अनधिकृत और अज्ञात निर्माताओं ने दूसरी कंपनियों के ब्रांड नेम का इस्तेमाल करके बनाई थीं.

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