Tahawwur Rana Extradition: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की उस याचिका पर विचार कर सकता है, जिसमें उसने भारत को अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की है. तहव्वुर राणा ने इस महीने की शुरुआत में ये याचिका दायर की थी, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की ओर से उसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया गया था.
तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसके प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी स्टे लगा दिया जाए. तहव्वुर ने कहा था कि अगर मुझे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा और मैं वहां ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा. हालांकि उसकी ये याचिका खारिज कर दी गई थी.
तहव्वुर ने भारत पर लगाए थे आरोप
मुंबई हमलों के आरोपी ने अपनी याचिका में भारत पर भी कई आरोप लगाए थे. उसने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की रिपोर्ट का हवाला दिया था. उसने कहा कि भारत की बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है और वो लगातार तानाशाह होती जा रही है. इसलिए अगर मुझे भारत को सौंपा गया तो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से वहां प्रताड़ित किया जाएगा.
ट्रंप ने किया था भारत को प्रत्यर्पण का ऐलान
पीएम मोदी जब फरवरी में अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि हमने तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी. अब उसे भारत में कानून के ट्रायल का सामना करना होगा. ट्रंप प्रशासन ने ये फैसला तब लिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया था. हालांकि बाद में तहव्वुर राणा ने कोर्ट में एक और याचिका दायर कर दी.
NIA ने 2011 में दायर की चार्जशीट
साल 2011 में एनआईए ने तहव्वुर राणा समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उन पर मुंबई के 26/11 हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में आरोपी बनाया गया था. तहव्वुर राणा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा था, ‘हमने कसाब को देखा. इसमें क्या बड़ी बात है. हम उसे निश्चित रूप में महाराष्ट्र में रखेंगे.’
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