तीन तलाक कानून के तहत कितने मुस्लिम पुरुषों पर दर्ज हुई एफआईआर? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा

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एक साथ 3 तलाक बोलने को अपराध घोषित करने वाले कानून को चुनौती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ट्रिपल तलाक कानून के तहत कितने मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं. कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट, 2019 के तहत कितनी एफआईआर और चार्जशीट फाइल की गई हैं, इसका ब्योरा दें. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.
इस बारे में याचिकाएं 2019 से लंबित हैं. इनमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक साथ 3 तलाक को अमान्य करार दे चुका है. सरकार को इसके लिए सजा का कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं थी. एक साथ 3 तलाक बोलने के लिए 3 साल की सजा बेहद सख्त कानून है. पति के जेल चले जाने से पत्नी की कोई मदद नहीं होगी.
 
 
 
 
 
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