<p>सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की वजह बनने वाला वजाहत खान फिलहाल खुद कानून के शिकंजे में है. हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. खान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर रखा है. अब दूसरे केस भी कोलकाता ट्रांसफर कर दिए जाने चाहिए.</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की अवकाशकालीन बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 14 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फिलहाल याचिकाकर्ता को किसी और राज्य की पुलिस गिरफ्तार न करे. वजाहत खान के लिए पेश वरिष्ठ वकील डी एस नायडू ने कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में 2 एफआईआर के अलावा उनके मुवक्किल पर असम, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं.</p>
<p>नायडू ने कहा कि वह वजाहत खान के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन नहीं कर रहे हैं. उसने जो बोया, वही काट रहा है, लेकिन यह सच है कि उसके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बना कर केस तभी दर्ज हुए जब उसने एक महिला की शिकायत की. वरिष्ठ वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक ही आरोप में दर्ज मुकदमों को पहले भी एक जगह ट्रांसफर करता रहा है. वह बस यही राहत मांग रहे हैं.</p>
<p>जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस तरह की बातें कही हैं, वह किसी भी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत नहीं आतीं. उसने एक धर्म विशेष के प्रति घृणा फैलाने वाली बातें कहीं. जज ने कहा कि ‘हेट स्पीच’ सामाजिक सौहार्द को नष्ट कर देगा. उन्होंने एक तमिल कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आग से हुआ घाव भर सकता है, लेकिन बातों से हुआ घाव नहीं भरता.</p>
india, india news, india news, latest india news, news today, india news today, latest news today, latest india news, latest news hindi, hindi news, oxbig hindi, oxbig news today, oxbig hindi news, oxbig hindi
ENGLISH NEWS
हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वाला वजाहत खान पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

- Advertisement -