सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले को समाजवादी पार्टी (SP) के एक पूर्व लोकसभा सदस्य के खिलाफ 2007 के शस्त्र मामले में जारी सुनवाई पर गुरुवार (1 मई, 2025) को रोक लगा दी.
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मिर्जापुर के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की ओर से पेश हुए वकील रोहित ए. स्थलेकर की दलीलों पर गौर किया. वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों के पीछे का मकसद याचिकाकर्ता को परेशान करना और उनके राजनीतिक करियर को खराब करना है.
जस्टिस विक्र नाथ ने पूछा, ‘आप किस पार्टी से हैं?’ इसपर वकील ने कहा, ‘मैं पूर्व सांसद हूं. मैं समाजवादी पार्टी में हूं.’ इसके बाद पीठ ने आदेश दिया, ‘नोटिस जारी करें. निचली अदालत (रायबरेली में चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष) में आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक रहेगी.’
उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद ने प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए सात अप्रैल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने 2007 के शस्त्र अधिनियम मामले से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
याचिका में कहा गया था, ‘याचिकाकर्ता मिर्जापुर जिले से पूर्व सांसद हैं और एक सम्मानित व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, सियासी जीवन में उनके खिलाफ कई मनगढ़ंत और परेशान करने वाली शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें याचिकाकर्ता को दोषमुक्त किया जा चुका है.’ पूर्व सांसद ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को परेशान करने वाली और मनगढ़ंत बताया.
यह प्राथमिकी शस्त्र अधिनियम, 1959 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी. उन पर कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के आधार पर हथियार लाइसेंस हासिल करने और निर्धारित सीमा से अधिक हथियार रखने का आरोप है. बाद में पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राज्य सरकार मामला वापस लेने के लिए इच्छुक नहीं है और पटेल के पास राज्य को ऐसी अनुमति लेने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है.
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