सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें एक महिला ने खुद को मुगलों का वंशज बताते हुए दिल्ली के लाल किले पर कब्जे की मांग की थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि सिर्फ लाल किला क्यों, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पर कब्जा क्यों नहीं चाहिए, वो भी तो मुगलों ने बनवाए हैं.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संयज कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है. सुलताना बेगम का दावा है कि वह बहादुर शाह जफर II के परपोते की विधवा है. बेंच ने कहा, ‘सिर्फ लाल किला क्यों मांगा? फतेहपुर सीकरी और ताजमहल क्यों नहीं. रिट याचिका पूरी तरह से गलत है इसलिए इसे खारिज किया जाता है.’
सुलताना बेगम की याचिका पिछले साल दिसंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने देरी के आधार पर खारिज कर दी थी, जिस पर उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट में याचिका देरी के आधार पर खारिज की गई थी न कि गुण-दोष के आधार पर इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी वही रियायत दे और देरी के आधार पर ही खारिज करे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये मांग मानने से इनकार कर दिया.
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