गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हत्या केस में बरी किए जाने को CBI ने दी चुनौती

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Supreme Court Given Notice To Ram Rahim Singh: सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 लोगों को सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है. यह नोटिस 2002 में डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के केस में जारी हुआ है. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया था. इसके बाद सीबीआई ने इसे चुनौती दी है.
इससे पहले पीड़ित परिवार भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ चुका है. परिवार की अर्जी पर जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया था. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने 3 जनवरी को नोटिस जारी करते हुए सीबीआई की याचिका भी जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता बेंच के पास भेज दी. अब दोनों याचिकाओं पर साथ में सुनवाई होगी.
राम रहीम को 2021 में उम्र कैद की सजा मिली थी
10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियान गांव में हत्या हुई थी. अक्टूबर 2021 में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा दी थी. इसके साथ ही सीबीआई कोर्ट ने अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी. लेकिन 28 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पांचों आरोपियों को बरी कर दिया था.
शक के आधार पर मैनेजर की हत्या करवा दी थी
निचली अदालत में दाखिल सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया था कि अपने डेरे में महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाने वाली गुमनाम चिट्ठी से गुरमीत राम रहीम खफा था. उसका मानना था कि इसके पीछे रंजीत सिंह का हाथ है. इसलिए, उसकी हत्या करवा दी थी.
राम रहीम रेप, हत्या के कई मामलों में दोषी
इस मामले के अलावा 2 अन्य मामलों में भी राम रहीम को सजा मिली थी. 2017 में उसे 2 महिला शिष्यों से रेप के लिए 20 साल की सजा मिली थी. राम रहीम और 3 लोगों को 2002 में हुई पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए  भी 2019 में दोषी ठहराया गया था. इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली है.

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