<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पाबंदी के बावजूद ट्रकों के प्रवेश होने की शिकायत की जांच के लिए 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है. यह कोर्ट कमिश्नर दिल्ली के अलग-अलग एंट्री पॉइंट पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे. इस पर कोर्ट सोमवार, 25 नवंबर को सुनवाई करेगा.</p>
<p style="text-align: justify;">दिल्ली में भारी प्रदूषण को देखते हुए इस समय ग्रैप 4 पाबंदियां लागू है. इनके तहत आवश्यक सामग्री लेकर आए ट्रकों के अलावा बाकी को दिल्ली में दाखिल होने की अनुमति नहीं है. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने जस्टिस अभय ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच को बताया कि इसका पालन नहीं हो रहा है. वरिष्ठ वकील ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि रिश्वत देकर आसानी से हर तरह के ट्रक दिल्ली में घुस रहे हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>‘दिल्ली में 113 एंट्री पॉइंट, लेकिन सिर्फ 13 पर लगे कैमरे’</strong></p>
<p style="text-align: justify;">मामले में एमिकस क्यूरी की हैसियत से कोर्ट की सहायता कर रही वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि दिल्ली में 113 एंट्री पॉइंट हैं. इसमें से सिर्फ 13 पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. जजों ने इसके बाद दिल्ली सरकार के हलफनामे को देखा और उस पर असंतोष जताया. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार यह नहीं बता पाई है कि उसने कितने चेक पोस्ट बनाए हैं? यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि प्रतिबंधित गाड़ियों को कैसे रोका जा रहा है?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>‘अलग-अलग एंट्री पॉइंट जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे वकील’</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बेंच ने कहा कि वह केंद्र सरकार को दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती के लिए कहेगा. दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के वॉलंटियर्स को भी वहां तैनात किया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर बना कर उन्हें अलग-अलग एंट्री पॉइंट जाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा. इस रिपोर्ट पर सोमवार को विचार होगा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सोमवार को ग्रैप 4 में ढील देने पर भी विचार </strong></p>
<p style="text-align: justify;">सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर घटा है. ऐसे में ग्रैप 4 को भी कम कर ग्रैप 3 या ग्रैप 2 किया जाए. वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि स्कूलों को ऑनलाइन कर देने से गरीब अभिभावकों को बहुत परेशानी हो रही है. इनमें से अधिकतर लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं. उन्हें अपना काम छोड़ कर बच्चों के लिए घर पर रहना पड़ रहा है. इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि सोमवार को होने वाली सुनवाई में ग्रैप 4 में ढील देने पर भी विचार किया जाएगा.</p>
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दिल्ली के एंट्री पॉइंट की निगरानी के लिए SC ने नियुक्त किए कोर्ट कमिश्नर

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