Sirohi News: माउंटआबू उपखंड में ड्रोन और पटाखों पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने दिए अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश

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सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को डीओआईटी सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने व नागरिक सुरक्षा के संबंध में की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया।

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बैठक में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी का कहना था कि सभी अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत अवकाश के संबंध में जारी निर्देशों की अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही इस दौरान संचार सेवा, पूर्ति सेवा एवं निस्तारण सेवा सहित विभिन्न नोडल अधिकारियों से उन्हें आवंटित कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को उनके मुख्यालय पर रहने एवं अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए। जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से उनके स्तर पर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए हालात की गंभीरता देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए प्रत्येक क्रियान्विति की गहनता पूर्ण योजना बनाने के साथ मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. दिनेशराय सापेला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद अग्रवाल,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभु दयाल धानिया व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

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उपखंड मजिस्ट्रेट ने ड्रोन जमा करवाने के दिए निर्देश

वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर उपखण्ड क्षेत्र माउंटआबू के क्षेत्र में ड्रोन संचालन को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में संपूर्ण रूप से निषेध किया गया है। उपखंड मजिस्ट्रेट डॉ. अंशुप्रिया ने सभी ड्रोन संचालको एवं धारकों को निर्देशित किया है कि वे उनके द्वारा धारित ड्रोन को तत्काल प्रभाव से संबंधित एवं निकटतम पुलिस थानों में आज ही जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी संचालक या धारक के द्वारा ड्रोन जमा नहीं करवाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आतिशबाजी एवं पटाखों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

माउंटआबू उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट डॉ. अंशुप्रिया ने वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण माउंटआबू क्षेत्र में आतिशबाजी एवं पटाखों को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 मई तक के लिए उपखंड क्षेत्र के सम्पूर्ण आबू पर्वत शहर में आतिशबाजी एवं पटाखों के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेंगे। यह आदेश सरकारी गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा।

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