राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप समादेष्टा (गृह रक्षा विभाग) भर्ती 2025 के अंतर्गत वांछित योग्यता न होने पर भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अवसर दिया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि 18 मार्च 2025 को उक्त भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिनांक 24 मार्च से दिनांक 22 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
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उन्होंने बताया कि विज्ञापन में उल्लेखित अनिवार्य योग्यताओं अनुसार उक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए केवल सेना के कैप्टन स्तर के सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले भूतपूर्व अधिकारी अथवा इमरजेंसी व शॉर्ट सर्विस कमीशन से मुक्त/विमुक्त ही पात्र हैं। भर्ती के लिए इस प्रकार की विशिष्ट योग्यता होने के बाद भी अनेक अयोग्य अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। अनपेक्षित संख्या में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर आयोग ने प्राप्त आवेदनों की जांच की।
आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा योग्यता न होने पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक नौ मई 2025 तक वापस ले लें। ऐसा न किए जाने पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 को अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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योग्य अभ्यर्थियों को भी अपलोड करना होगा सेवानिवृत्ति प्रमाण-पत्र
उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विज्ञापन के अनुसार वांछित अनिवार्य योग्यताधारी अभ्यर्थियों को भी अपना सेवानिवृत्ति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिनांक नौ मई 2025 तक अपलोड करना होगा। सेवानिवृत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड करने के लिए ऑनलाइन संशोधन और ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का लिंक उक्त दिनांक तक सक्रिय रहेगा।
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