RPSC: राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशाषी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 दोबारा होगी आयोजित

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राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशाषी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 का पुनः आयोजन 23 मार्च 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी दी कि अभ्यर्थी 16 मार्च 2025 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर परीक्षा जिले की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र 20 मार्च 2025 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एसएसओ पोर्टल के रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और समय प्रबंधन

परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए, समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है ताकि सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन सुचारू रूप से हो सके। देरी से आने पर तलाशी में अधिक समय लग सकता है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो सकते हैं।

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पहचान-पत्र से संबंधित दिशा-निर्देश

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) साथ लाना होगा। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो, तो अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही, प्रवेश-पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। स्पष्ट मूल फोटो पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

अनुचित साधनों से बचाव और कानूनी कार्रवाई

आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी किसी दलाल, मीडिएटर या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगता है या झांसा देता है, तो अभ्यर्थी इसे आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, चल-अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।

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महत्वपूर्ण निर्देश

  • परीक्षा में प्रवेश के लिए समय का विशेष ध्यान रखें।

  • मूल पहचान-पत्र और प्रवेश-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएं।

  • किसी भी अवैध गतिविधि से बचें और संदेहास्पद गतिविधि की सूचना आयोग को दें।

  • प्रवेश-पत्र के साथ दिए गए निर्देशों को भली-भांति पढ़ लें।

  • अभ्यर्थियों से अपील है कि वे परीक्षा के सभी नियमों का पालन करें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचकर अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक दें।

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