राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में मंगलवार को नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर जन आक्रोश रैली और अनिश्चितकालीन धरना आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने नागौर शहर के सर्किट हाउस से लेकर रेलवे चौराहे, कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नकाश गेट तक 8 अगस्त तक सभी सार्वजनिक धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा अथवा सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध धार्मिक मेले, विवाह व शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
आपको बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। उनके अलावा मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरादेवी बावरी भी दर्जनों गांवों में जनसंपर्क कर लोगों को नागौर आने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए धरना स्थल पर वाटरप्रूफ डोम लगाया गया है। रैली की जिम्मेदारी खींवसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को सौंपी गई है।
पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने बताया कि रास-मेड़ता व मेड़ता-पुष्कर रेलवे लाइन के अधिग्रहण में अपनाई गई मनमानी प्रक्रिया से उत्पन्न समस्याएं, जयपुर-नागौर-फालोदी प्रस्तावित थार एक्सप्रेस वे में हो रहे गलत सर्वेक्षण, नागौर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बजरी माफियाओं के आतंक, जेएसडब्ल्यू, अंबुजा व जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनियों की मनमर्जी, सोलर कंपनियों की अव्यवस्था, सरकारी विभागों में संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समय पर क्लेम नहीं मिलना व बीमा कंपनियों व माफियाओं का गठजोड़, पशु मेलों में पशु विक्रेताओं को हो रही दिक्कतें आदि मुद्दों को लेकर यह रैली आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह रैली आमजन को उनके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने का मंच है, जिसमें हजारों लोगों के आने की उम्मीद है।
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सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वर्ष 2004 से अब तक उन्होंने कई बड़ी रैलियां की हैं, जिनमें जनता ने लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात रखी है लेकिन आगामी रैली को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा निषेधाज्ञा लागू करना पुलिस और प्रशासन की बचकानी हरकत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कलेक्टर ने यह कदम जिला पुलिस अधीक्षक के कहने पर उठाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन जनता से डर गया है लेकिन हम अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे।
जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा आयोजित रैली के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नागौर शहर में कुछ क्षेत्रों को निषेधाज्ञा क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, नकाश गेट, रेलवे तिराहा से कोर्ट परिसर तक का इलाका शामिल है।
इस निषेधाज्ञा के अंतर्गत न तो कोई व्यक्ति हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूम सकेगा और न ही सांप्रदायिकता या जातीय विद्वेष फैलाने वाले भाषण, नारेबाजी या पंपलेट का वितरण कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक विशेष रूप से लागू रहेगा। सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट या वीडियो साझा करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने कहा कि इस रैली में केवल पूर्व निर्धारित लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यदि ज्यादा भीड़ जमा होती है तो पुलिस और आमजन के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा 8 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगी।