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Published by: शबाहत हुसैन
Updated Mon, 23 Sep 2024 07:13 PM IST
यूडीएच मंत्री व निलंबित मेयर
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जांच अधिकारी द्वारा मुनेश गुर्जर को सुनवाई का अवसर देते हुये, रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की गई। विभाग को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मुनेश गुर्जर, महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा अपने पति सुशील गुर्जर के कहने से पट्टों पर हस्ताक्षर करने, पट्टों के बारें में अपने पति से चर्चा कर उनको लंबिक रखना तथा पट्टों की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त कर हस्ताक्षर करने के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित प्रतीत होते हैं।
रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर आरोप विरचित कर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) के तहत मुनेश गुर्जर को सुनवाई का अवसर देते हुये विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। मुनेश गुर्जर द्वारा विभागीय स्पष्टीकरण नोटिस का प्रतिउत्तर दिनांक 23.09.2024 को प्रस्तुत किया गया जो संतोषपद्र नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में विभाग द्वारा मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के विरूद्ध भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरों को दिनांक 06.09.2024 को अभियोजन स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है।