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बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस, कॉम्प्लेक्स आदि को शाम सात बजे तक बंद कर सभी नागरिकों को अपने घरों में सुरक्षित पहुंचने का निर्देश दिया गया है। प्रतिष्ठानों के मालिक यह सुनिश्चित करें कि बाहरी लाइट, सीसीटीवी कैमरों की लाइट आदि भी बंद की जाए। अगर ब्लैकआउट सायरन बजता है, तो गति कर रहे वाहन या व्यक्ति भी तुरंत जहां हैं, वहीं रुक जाएं और वाहनों की हेडलाइट तुरंत बंद कर दें।
इस अवधि में केवल अलर्ट सूचना संप्रेषण के लिए प्रयुक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों को ही अनुमति दी गई है। अन्य किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रणाली पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
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इन सेवाओं को रहेगी सशर्त छूट
आवश्यक सेवाओं को रोशनी के लिए इस प्रतिबंध से सशर्त छूट दी गई है, बशर्ते उनकी रोशनी बाहर से दिखाई न दे। सरकारी व निजी अस्पताल, मेडिकल सेवाएं और एंबुलेंस, पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन विभाग, बिजली, जलापूर्ति, संचार सेवाएं एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित आपातकालीन ड्यूटी वाले कर्मचारी को छूट दी गई है।
जिला कलेक्टर काना राम ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जनहित और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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