पीपी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि 10 अप्रैल 2017 को शिकायतकर्ता भवानी सिंह (37) निवासी ऊंटवालिया रतननगर (चुरु) ने सीकर के रानोली पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बहन कैलाश कंवर की शादी देवी सिंह निवासी त्रिलोकपुरा रानोली (सीकर) से हुई थी। बहन की शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। बहन को शादी के बाद कोई संतान नहीं हुई।
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भाई को फोन पर दी सूचना
शादी के बाद से ही बहन का पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। मृतका के साथ मारपीट मारपीट की जाती थी। कैलाश कंवर के ससुराल वाले उसे जान से मारने की धमकियां भी देते थे। 10 अप्रैल 2017 को सुबह 7 बजे देवी सिंह ने विवाहिता के भाई को फोन कर सूचना दी कि करंट लगने से कैलाश कंवर की मौत हो गई है। विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों ने महिला को करंट लगाकर हत्या कर दी। इसके बाद मृतका के भाई ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सात साल तक मामला कोर्ट में चला।
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50 हजार का अर्थदंड भी लगाया
कोर्ट में 41 गवाह और 71 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। उसके बाद आज (मंगलवार) को अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1 महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया। फैसले के दौरान जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाह के पश्चात पति ही एक तरह से अपनी पत्नी का संरक्षक होता है, लेकिन अभियुक्त ने मृतका का सरंक्षक होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ जो कृत्य किया है वह गंभीर का है। ऐसे गंभीर मामलों में यदि नरमी का रुख अपनाया जाता है तो इसे समाज में व्यक्तित्व प्रभाव पड़ेगा। आजकल दहेज की मांग व प्रताड़ित करने एवं हत्या करने के मामलों में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के मध्य में अभियुक्त के प्रति सजा में कोई नरमी का रुख अपनाया जाना नियोजित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति गंभीरता एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव आदि समस्त तत्वों पर विचार करने के पश्चात अभियुक्त को दंड से दंडित करना विधि एवं न्याय के उद्देश्यों के लिए नियोजित है।
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