जिला साइबर सैल प्रभारी वाहेगुरु सिंह ने बताया कि बैंक खाता अहस्तांतरणीय होता है। अपना बैंक खाता किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को किराए पर या अन्य तरीके से उपयोग के लिए देना गैर कानूनी है। किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से खाते का उपयोग जुआ, तस्करी, साइबर ठगी, हवाला, आतंकवाद के लिए फंडिंग आदि में प्रयुक्त किया जा सकता है। साइबर धोखाधड़ी होने पर राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत स्वयं ऑनलाइन या किसी ई-मित्र के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। अथवा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1930 या हनुमानगढ़ पुलिस की ओर से जारी हेल्पलाइन नम्बर 87648-76025 पर कॉल कर अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करवाएं।
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साइबर अपराध गिरोहों से बढ़ रहा गठजोड़, ठगी की बजाय ठगों की राशि इधर-उधर करने वाले ज्यादा

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