Rajasthan Crime : दहेज प्रताड़ना मामले में आइपीएस अधिकारी को 2 वर्ष की जेल, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा | Rajasthan Crime Hanumangarh IPS officer sentenced 2 years jail in dowry harassment case court pronounced strict punishment

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आइपीएस अधिकारी ने मांगा दहेज प्रकरण के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी सुमन उर्फ पूर्णिमा की शादी 6 फरवरी 2010 को चन्द्रप्रकाश से हुई थी। शादी के बाद चन्द्रप्रकाश ने पत्नी से दहेज के रूप में 50 लाख व जयपुर में एक प्लॉट की मांग कर प्रताड़ित किया। इस दौरान चन्द्रप्रकाश का आइएएस अलाइड में चयन हो गया। दहेज के लिए प्रताड़ित किया 27 मई 2010 को सुमन उर्फ पूर्णिमा के सिर में नुकीली चीज से चोट मारकर दहेज के लिए प्रताड़ित किया। इसका परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर आरोपी चन्द्रप्रकाश के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी चन्द्रप्रकाश को धारा 498ए, 323 आईपीसी में दोषी करार देकर सजा सुनाई। परिवादिया की ओर से एडवोकेट सतपाल लिम्बा ने पैरवी की। यह भी पढ़ें आईबी अधिकारी हत्या मामले में पत्नी को 14 साल और प्रेमी को उम्रकैद की सजा मिली यह भी पढ़ें भजनलाल सरकार की बड़ी योजना, पश्चिमी राजस्थान से कच्छ के रण तक बिछेगी 600 किमी वृहद पाइप लाइन

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