चेक अनादरण में तीन सगे भाइयों को सजा हनुमानगढ़. न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतसर नेहा कुमावत ने चेक अनादरण के तीन प्रकरणों में तीन सगे भाइयों को दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अलग-अलग राशि प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया। भूमि विकास बैंक की ओर से एडवोकेट जयपाल झोरड़ एवं एडवोकेट संजय बराड़ा ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड काउंटर रावतसर से साहबराम पुत्र गिरधारीराम निवासी खोडा तथा उसके भाई रामकुमार और महावीर प्रसाद ने वर्ष 2013 में अलग-अलग योजना के तहत कर्ज लिया था। कर्ज की अदायगी के बदले चेक दिए गए जो निर्धारित तिथि पर बैंक में भुगतान के लिए लगाए गए। कर्जदाताओं के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गए। इस पर बैंक प्रबंधन ने चेक अनादरण को लेकर कोर्ट में परिवाद पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने साहबराम तथा रामकुमार को दो-दो साल साधारण कारावास तथा सात-सात लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। प्रतिकर अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं तीसरे भाई महावीर प्रसाद को दो साल साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 11 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया गया है। प्रतिकर अदा नहीं करने पर उसको एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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