हो रहे यह अपराध नागरिक सुरक्षा मंच ने पुलिस महानिदेशक को भेजी शिकायत में बताया कि क्षेत्र में कथित होटल, कैफे आदि अधिकांशत: वैध पुलिस एनओसी और उचित लाइसेंस के बिना संचालित हो रहे हैं। इनमें नाबालिग स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों की संदिग्ध उपस्थिति, नशीले पदार्थों की सेवा व उनके प्रभाव में यौन शोषण और दुव्र्यवहार जैसे अपराध होते हैं। यह गतिविधियां न केवल सामाजिक और नैतिक मूल्यों को कमजोर करती हैं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों का भी सीधा उल्लंघन करती हैं। पुलिस मुख्यालय का भी आदेश गौरतलब है कि अजमेर के विजयनगर स्थित कैफे में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण व अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद बहुत हंगामा हुआ था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने कैफे संबंध में आदेश भी जारी किया था। इसके तहत कैफे में बंद कैबिन नहीं बना सकते। नागरिक व राजनीतिक संगठनों को भी संदिग्ध होटल व कैफे की निगरानी बढ़ाने को लेकर सरकारी तंत्र पर दबाव बढ़ाना चाहिए। यह उठाए कदम तो लगे अंकुश कथित कैफे, हुक्का बार व होटल की विस्तृत जांच की जाए ताकि पुलिस एनओसी, वैध व्यापार और एफएसएसएआई लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरे और फुटेज, कर्मचारी पृष्ठभूमि सत्यापन रिकॉर्ड की पुष्टि की जा सके। यदि कोई नाबालिग लडक़ी पाई जाती है या कोई अनैतिक/आपराधिक कृत्य की पुष्टि होती है, तो एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। माता-पिता और अभिभावकों को चेतावनी देने के लिए एक सार्वजनिक सलाह जारी की जानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, होटल पंजीयन, फायर सेफ्टी आदि की समय-समय पर अलग-अलग विभाग की टीम जांच करे तो स्वत: ही वहां संदिग्ध गतिविधियां नहीं होंगी।
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पुलिस मुख्यालय तक पहुंची घंटे के हिसाब से किराए वाले संदिग्ध कैफे-होटलों की शिकायत

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