हनुमानगढ़. जिनके पास बिजली के कृषि कनेक्शन हैं, वह सोलर अनुदान से वंचित रहेंगे। सरकार ऐसे किसानों को सोलर पंपसेट लगाने के लिए अनुदान जारी नहीं करेगी।
-जिले में इस बार 2500 किसानों के खेत में सोलर पंप सेट लगाने का लक्ष्य 60 प्रतिशत सरकार अनुदान देगी, 40 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन करनी होगीहनुमानगढ़. जिनके पास बिजली के कृषि कनेक्शन हैं, वह सोलर अनुदान से वंचित रहेंगे। सरकार ऐसे किसानों को सोलर पंपसेट लगाने के लिए अनुदान जारी नहीं करेगी। जिले में नए वित्तीय वर्ष में सोलर पंप सेट लगाने को लेकर सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। इसमें पीएम कुसुम योजना के कॉम्पोनेंट – बी अंतर्गत स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना के लिए वर्ष 2025-26 में जिले को 2500 सोलर पंप का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषकों को सोलर पंप पर अनुदान के लिए विभाग द्वारा वर्तमान में कृषकों के ऑनलाइन आवेदनों की डॉक्यूमेंट जांचने का कार्य किया जा रहा है। दस्तावेजों की जांच के समय कृषकों के दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर पत्रावलियां बैक टू सिटीजन की जाती है। ताकि संबंधित कृषक आवश्यक डॉक्यूमेंट समय पर अपने आवेदन में अपडेट करवा सके। यह कार्य कृषक नजदीकी ईमित्र पर जहां से आवेदन ऑनलाइन किया है या स्वयं के मोबाइल से राज किसान पोर्टल पर पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन में वांछित डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकता है। अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय कृषक का जनाधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी व नक्शा, कृषक द्वारा जल स्रोत होने व डीजल चालित संयंत्र से सिंचाई करने का स्व घोषित शपथ पत्र, विद्युत कनेक्शन नहीं होने एवं पूर्व में सौर ऊर्जा संयंत्र पर अनुदान न लेने का स्व घोषित शपथ पत्र, अनुमोदित फर्मों मैं से किसी एक फर्म का चयन करना जरूरी होता है। अनुदानक के लिए कृषक के पास न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर का भू-स्वामित्य होना आवश्यक है। जिन कृषकों के पास विद्युत कनेक्शन है या सौर ऊर्जा पंप संयंत्र परियोजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लिया है ऐसे कृषक इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। पीएम कुसुम कंपोनेंट भी के तहत ऑफ ग्रिड स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप परियोजना अंतर्गत 60 प्रतिशत अनुदान एवं 40 प्रशित राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। वर्तमान में 7.5 एच पी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र तक ही अनुदान का प्रावधान किया गया है। यदि कृषकों द्वारा इससे अधिक क्षमता 10 एचपी तक का पंप स्थापित कराया जाता है तो समस्त अंतर राशि कृषक द्वारा वहन की जाएगी। किसान करें आवेदनइस बार राज्य सरकार की ओर से 32 फर्म अनुमोदित हैं। अनुदान के लिए कृषक राज किस साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उद्यान विभाग के जांच में कमी होने पर कृषक को ऑनलाइन वापस भेजी गई पत्रावली में लगाए गए आक्षेप की अधिकतम 30 दिवस में पूर्ति कर पुन: अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उद्यान विभाग के पास सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वर्तमान में आवेदनों की संख्या काफी कम है। सभी कृषकों से अनुरोध है कि योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें।-डॉ. रमेशचंद्र बराला, उप निदेशक, उद्यान विभाग हनुमानगढ़Hindi News / Hanumangarh / जिनके पास बिजली कनेक्शन, वह सोलर अनुदान से वंचित
india, india news, india news, latest india news, news today, india news today, latest news today, latest india news, latest news hindi, hindi news, oxbig hindi, oxbig news today, oxbig hindi news, oxbig hindi
ENGLISH NEWS
जिनके पास बिजली कनेक्शन, वह सोलर अनुदान से वंचित | city news

- Advertisement -