Blackout Alert: इस जिले में आगामी आदेश तक शाम 7 बजे से सूर्योदय तक ब्लैकआउट, जानें क्या-क्या रहेगा बंद? | Blackout from 7 pm to sunrise in Hanumangarh district till further orders

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इस दौरान सभी निजी, सार्वजनिक और व्यावसायिक भवनों की बाहरी-भीतरी लाइटें पूरी तरह बंद रखनी होंगी। कोई भी रोशनी बाहर नहीं दिखनी चाहिए। आदेश का पालन न करने पर नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। क्या-क्या रहेगा बंद? बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस आदि रात 7 बजे तक बंद हो जाएंगे। सभी प्रकार की रोशनी, जैसे बल्ब, सीसीटीवी लाइट आदि स्विच ऑफ करनी होंगी। सायरन बजते ही वाहन और लोग सड़क किनारे रुककर लाइटें बंद करेंगे। डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन सेवाओं को छूट अस्पताल, मेडिकल सेवाएं, पुलिस, होम गार्ड, अग्निशमन, बिजली, जल आपूर्ति और संचार सेवाओं को छूट दी गई है, बशर्ते रोशनी बाहर न दिखे। यहां देखें वीडियो- स्कूल-कोचिंग भी बंद 11 मई से जिले के सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूल, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी, मदरसे और प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कर्मचारियों को ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। अवहेलना करने पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर सावधानी लोगों से अपील की गई है कि संदिग्ध हथियारों या गतिविधियों की फोटो, वीडियो या लाइव कवरेज सोशल मीडिया पर न करें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और नजदीक न जाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की अपील जिला कलेक्टर ने नागरिकों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहयोग करने और आपात स्थिति में शांति बनाए रखने की अपील की है। यह आदेश जनहित और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। यह भी पढ़ें तनाव के बीच राजस्थान से एकजुटता का संदेश: CMO में हुई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने कहा- ‘हम सरकार के साथ’

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