Jaipur Serial Blast Case: जिंदा बम मामले में चार आरोपी दोषी करार, आठ अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

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Jaipur Serial Blast Case: जिंदा बम मामले में चार आरोपी दोषी करार, आठ अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद मिले जिंदा बम मामले में बड़ा फैसला आया है। विशेष अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब अदालत आठ अप्रैल को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगी।

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बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में आठ सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास जिंदा बम बरामद हुए थे। मामले की जांच में जुटी एजेंसियों ने चार आरोपियों को इस जिंदा बम मामले में गिरफ्तार किया था।

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कोर्ट का फैसला

29 मार्च को इस मामले में फैसला आना था। लेकिन तकनीकी कारणों से यह टल गया था। आखिरकार, चार अप्रैल को कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। अब सात अप्रैल को अदालत उनकी सजा पर फैसला सुनाएगी।

पहले भी हो चुका है बड़ा फैसला

इससे पहले, 20 दिसंबर 2019 को जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक अन्य नाबालिग को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि आरोपी शाहबाज अहमद को बरी कर दिया गया था।

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इसके बाद एटीएस ने 25 दिसंबर 2019 को जिंदा बम मामले में इन्हीं आरोपियों को जेल से गिरफ्तार किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ितों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई थी।

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