Dholpur News: छात्रा से छेड़छाड़-मारपीट मामले में दो आरोपियों को सजा, मुख्य आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास

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पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक संवेदनशील मामले में धौलपुर जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 16 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में मुख्य आरोपी जमीर उर्फ भईये को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। वहीं, दूसरे आरोपी जमील को तीन माह के साधारण कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है।

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सड़क पर रोककर की थी छेड़छाड़, मंदिर में छिपी छात्रा

विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि यह मामला सात दिसंबर 2022 को महिला थाना धौलपुर में दर्ज हुआ था। परिवादी ने पुलिस को बताया था कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी चार अप्रैल 2022 को स्कूल जा रही थी, तभी आरएसी रोड पर आरोपी जमीर उर्फ भईये ने उसे जबरन रोक लिया और हाथ पकड़कर बाइक पर बैठाने की कोशिश की। छात्रा किसी तरह उससे छूटकर पास के मंदिर में छिप गई और फिर डरी-सहमी स्कूल पहुंची।

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आरोपी करता था लगातार परेशान, परिजनों से की थी शिकायत

पीड़िता ने आरोपी की लगातार अश्लील हरकतों और छेड़छाड़ से परेशान होकर यह बात अपने परिजनों को बताई थी। जब परिजन शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे तो उसके पिता जमील ने परिजनों से मारपीट कर दी। इसके बाद परिजनों ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी जमीर और जमील को गिरफ्तार किया और पॉक्सो न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। दोनों आरोपी बाद में जमानत पर रिहा हुए थे।

 

15 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध

मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने अदालत के समक्ष 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए और घटनास्थल से जुड़े सभी सबूत प्रस्तुत किए। मजबूत दलीलों और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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पीड़िता को मिलेगा एक लाख रुपये का मुआवजा

कोर्ट ने पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ-साथ पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत एक लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय की उम्मीदों को बल मिला है।

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