RTE Rules Big Change : आरटीई नियमों में बड़ा बदलाव। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने आरटीई (नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को सीमित करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश केवल पीपी-3 (पूर्व-प्राथमिक कक्षा यूकेजी) और कक्षा 1 में ही दिए जा सकेंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर की अन्य कक्षाओं (जैसे पीपी-1, पीपी-2) यानी एलकेजी और यूकेजी-2 में अब फीस पुनर्भरण नहीं किया जाएगा।
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RTE : आरटीई नियमों में बड़ा बदलाव, राजस्थान के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी

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