नोटिस में क्या है? निगम की ओर से जारी नोटिस में उल्लेख है कि संबंधित प्रतिष्ठान बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति लिए निर्माण कर रहे हैं। बिना अग्निशमन उपकरणों के भवनों का उपयोग किया जा रहा है। यह कार्य नगर पालिका अधिनियम 2019 की धारा 194 व 291 का उल्लंघन है। नोटिस में संबंधित पक्ष को तीन दिन में जवाब देने को कहा गया है, अन्यथा एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कमेटियों का गठन, क्षेत्रवार जांच नगर निगम ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों पूर्व और पश्चिम के लिए अलग-अलग जांच कमेटियां गठित की हैं। इनका उद्देश्य है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भवन स्वीकृति की जांच और फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति जानना। कानूनी कार्रवाई के संकेत नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष ने बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए नियमों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले नोटिस, फिर दस्तावेजों की समीक्षा और आखिर में जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठान सीज किए जा सकते हैं। यह भी पढ़ें बीकानेर में मलबे से मिल रहा करोड़ों रुपए का सोना-चांदी, वारिस ढूंढ़ने में पुलिस परेशान, जानें क्या है माजरा
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बीकानेर के मदान मार्केट में फटा सिलेंडर तो टूटी नगर निगम की नींद, अब तक 11 नोटिस जारी | Bikaner Madan Market Horrific Incident Cylinder Exploded Municipal corporation in Action 11 Notices issued

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