Sri Ganganagar News: नगर परिषद के सर्वेक्षण में 44 इमारतें जर्जर घोषित, बारिश में गिरने का खतरा बढ़ा

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श्रीगंगानगर शहर में लगातार हो रही बारिश के बीच नगर परिषद प्रशासन ने 44 इमारतों को जर्जर घोषित किया है। तकनीकी अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया कि ये भवन काफी पुराने हैं और बारिश के पानी से इनकी दीवारें और ढांचे कमजोर हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि ये किसी भी वक्त ध्वस्त हो सकते हैं, जिससे जनहानि और संपत्ति को गंभीर नुकसान हो सकता है। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई इमारत गिरती है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व संबंधित मालिक पर होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
बरसात में दूसरी जर्जर इमारत गिरने के बाद प्रशासन सक्रिय
इस बरसात के मौसम में पिछले नौ दिनों में दूसरी जर्जर इमारत गिर चुकी है, जिसके बाद नगर परिषद हरकत में आई है। आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव ने स्वीकारा कि मानसून के दौरान जर्जर भवनों के गिरने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। इसी खतरे को भांपते हुए शहरभर में सर्वे करवा कर इन इमारतों की पहचान की गई है।

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आयुक्त ने कहा कि सर्वे में जिन 44 इमारतों की हालत खतरनाक पाई गई है, उन्हें लेकर नगर परिषद ने लिखित नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी पुरानी और कमजोर हो चुकी इमारतों का स्वेच्छा से विधिवत ध्वस्तीकरण करवा लें।

 

इन वार्डों में सबसे ज्यादा जर्जर इमारतें

सर्वे में शहर के विभिन्न इलाकों और वार्डों में मौजूद इमारतें जर्जर स्थिति में पाई गईं। इनमें गोलबाजार, मुकर्जी नगर, कोतवाली रोड, पब्लिक पार्क, स्वामी दयानंद पार्क, धानमंडी, लक्कड़ मंडी रोड, रविन्द्र पथ, आजाद सिनेमा क्षेत्र, मोहर सिंह चौक, एसडी कॉन्वेंट स्कूल के पास जैसे इलाके शामिल हैं। कई इमारतें भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों और रिहायशी कॉलोनियों में स्थित हैं, जहां गिरने की स्थिति में बड़े पैमाने पर जनहानि की आशंका है।

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‘स्वयं गिराएं जर्जर इमारतें, वरना होगी कार्रवाई’

नगर परिषद आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि जिन इमारतों की हालत जर्जर है, वे उन्हें अपने स्वयं के स्तर पर नियमानुसार ध्वस्त करवा लें। उन्होंने यह भी कहा कि यह संभव है कि कुछ इमारतें सर्वे से छूट गई हों, लेकिन यदि उनकी स्थिति भी खतरनाक है तो वे भी जिम्मेदारी से इन्हें हटवाएं। आयुक्त ने दो टूक चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई इमारत गिरती है, तो मालिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाएगी और उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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