Punjab : युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने के जाल में फंसाने के वालों पर शिकंजा, 1274 इमिग्रेशन फर्मों पर छापा, सात गिरफ्तार | Crackdown on those who trap Punjab youth in the trap of sending them abroad illegally, raid on 1274 immigration firms, seven arrested

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अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई इस पूरे राज्य स्तरीय अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीमों ने डिफॉल्टर ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कम से कम 24 प्राथमिकी दर्ज की हैं और उनमें से सात को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि सभी सीपी/ एसएसपी को राजपत्रित अधिकारियों की देखरेख में विशेष पुलिस टीमों का गठन करने के लिए कहा गया है ताकि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सभी इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंट फर्मों पर तलाशी ली जा सके। शुक्ला ने कहा, सभी सीपी/एसएसपी को उन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जो पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 के अनिवार्य प्रावधानों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते पाए गए या विदेशों में अवैध प्रवेश की सुविधा देने के झूठे वादों के साथ निर्दोष लोगों को धोखा दिया। ट्रैवल एजेंटों को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से लाइसेंस लेना अनिवार्य पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2012 के प्रावधानों के अनुसार, सभी ट्रैवल एजेंटों को डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, जो पांच साल के लिए वैध है और बाद के पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। लाइसेंस प्राप्त एजेंटों को अपने लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करना, ग्राहकों और सेवाओं का रिकॉर्ड रखना और विज्ञापन या सेमिनार आयोजित करने से पहले अधिकारियों को सूचित करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, एजेंटों को मानव तस्करी या अनधिकृत उत्प्रवास सहायता सहित अपनी लाइसेंस प्राप्त सेवाओं से परे गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने कहा कि गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नागरिकों से सतर्क रहने का आह्वान शुक्ला ने कहा कि यादव ने निर्वासितों की शिकायतों की जांच करने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एडीजीपी (एनआरआई मामले) प्रवीण सिन्हा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने और ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसे सौंपने से पहले उनकी साख की जांच करने का आह्वान किया। उन्होंने सलाह दी कि केवल पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी वैध लाइसेंस वाली एजेंसियों से ही संपर्क करें।

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