बेंगलुरु भगदड़ में जिंदा बचे शख्स ने RCB और क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ दर्ज कराई नई FIR

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RCB Victory Parade Stampede Case: आईपीएल विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की विक्ट्री परेड के दौरान कर्नाटक के बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में एक नई एफआईआर दर्ज कराई गई है. ये एफआईआर भगदड़ में जिंदा बचे एक 25 साल के शख्स ने कथित तौर पर कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन दर्ज कराई है. इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई थी.
न्यूज एजेंसी एएनआई और पीटीआई के मुताबिक, रोलन गोम्स नाम के शख्स ने 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) और डीएनए एजेंसी को जिम्मेदार ठहराते हुए एफआईआर दर्ज कराई है.
एफआईआर में क्या लगाए गए आरोप?
स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान लापरवाही और कुप्रबंधन का हवाला देते हुए गोम्स ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह आरसीबी के सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद कार्यक्रम में आए थे, जिसमें संकेत दिया गया था कि आयोजन स्थल पर टिकट जारी किए जाएंगे और बिना टिकट के भी एंट्री हो सकती है. शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आरसीबी ने एक ओपन बस में विक्ट्री परेड का भी प्रचार किया.
‘कंधे पर लगी चोट और अस्पताल में होना पड़ा भर्ती’
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एफआईआर का हवाला देते हुए बताया, जब गोम्स गेट नंबर 17 पर पहुंचे तो भगदड़ मच गई, जिसके दौरान उनके कंधे का जोड़ उखड़ गया और उन्हें इलाज के लिए वीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि भारी अराजकता देखी गई, भीड़ पर कंट्रोल नहीं था, भ्रामक जानकारी दी गई और आयोजकों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही भी देखी गई.
इससे पहले भी आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले में आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चार अधिकारियों को हिरासत में लिया गया. वहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि भगदड़ के संबंध में केएससीए के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए.
ये भी पढ़ें: कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी के खिलाफ नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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