केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार को मिली राहत, एमपी एमएलए से जुड़े मामले में हुए बरी

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Bandi Sanjay Kumar Case: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार को बड़ी राहत मिली है. उन्हें हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने ये राहत दी है. संसद सदस्यों (एमपी) और विधानसभा सदस्यों (एमएलए) से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हैदराबाद (तेलंगाना) विशेष अदालत ने आज गुरुवार (20 फरवरी, 2025) को गृह राज्य मंत्री बंदी संजय को बरी कर दिया.
दरअसल, मुनुगोड़े उपचुनाव अभियान के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर मरिगुडा पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज किया गया था. तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंदी संजय कुमार पर आरोप था कि उन्होंने टीआरएस पार्टी को “दंडू पलयम बैच” कहा था. हालांकि अदालत ने आज इस मामले को खारिज कर दिया.
बंदी संजय कुमार पर पहले भी कई मामले हो चुके हैं दर्ज
इससे पहले राचकोंडा की मेडिपल्ली पुलिस ने चेंगिचेरला में बंदोबस्त ड्यूटी के लिए तैनात पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद बंदी संजय कुमार और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने यह कहते हुए मामला दर्ज किया कि नचाराम पुलिस के इंस्पेक्टर ए. नंदीश्वर रेड्डी को हंगामे में चोटें आई हैं. ये मामले पिछले साल मार्च के महीने में दर्ज हुआ था.
कौन हैं बंदी संजय कुमार?
बंदी संजय कुमार तेलंगाना के एक कद्दावर नेता हैं. वो राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे चुके हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में करीमनगर से बीजेपी के सांसद हैं. 52 साल के बंदी संजय कुमार पोस्ट ग्रेजुएट हैं. उनके खिलाफ 42 मामले दर्ज हैं. वित्तीय रूप से बंदी संजय कुमार के पास 1.1 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति है, जिसमें 1.1 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 0 रुपये की अचल संपत्ति है.
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