ED Registered Case Against KTR: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार (20 दिसंबर, 2024) को हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के लिए किए गए भुगतान से जुड़े एक मामले में बीआरएस नेता केटी रामा राव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. इसी मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों को 30 दिसंबर तक बीआरएस नेता को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिए गए थे, जिसके कुछ देर बाद ये केस दर्ज हुआ है.
यह आदेश हाई कोर्ट के जस्टिस नटचराजू श्रवण कुमार वेंकट ने दिया, हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई पर अगले सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी. सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया.
केटीआर के खिलाफ क्या है फॉर्मूला-ई रेस का मामला?
तेलंगाना एसीबी ने गुरुवार (19 दिसंबर, 2024) को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक रामा राव के खिलाफ हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए पिछले शासन के दौरान कथित तौर पर भुगतान, जिसमें से कुछ भुगतान विदेशी मुद्रा में बिना मंजूरी के किया गया था, को लेकर मामला दर्ज किया. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हाल ही में इस मुद्दे पर रामा राव के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी थी.
FIR में केटीआर मुख्य आरोपी
एफआईआर में रामा राव को मुख्य आरोपी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को आरोपी नंबर 2 और सेवानिवृत्त नौकरशाह बीएलएन रेड्डी को आरोपी नंबर 3 के रूप में नामित किया गया था. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं और आईपीसी के तहत आपराधिक विश्वासघात और साजिश से निपटने वाली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
क्या था मामला?
इस साल की शुरुआत में, सरकार ने अरविंद कुमार से फॉर्मूला-ई रेस से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. इसमें से अधिकांश विदेशी मुद्रा में था. बाद में, फॉर्मूला-ई ने नई तेलंगाना सरकार पर अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हैदराबाद ई-प्रिक्स को रद्द करने की घोषणा की. भारत में दूसरी फॉर्मूला-ई रेस 10 फरवरी को आयोजित होने वाली थी.
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