सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान को लेकर अवमानना की कार्यवाही की मांग शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिख कर अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है.
दरअसल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(1)(b) और अवमानना के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1975 में बने नियमों में से नियम 3(c) के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है. ऐसे में वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को पत्र लिख कर निशिकांत दुबे के बयान की जानकारी दी है.
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Supreme Court पर Nishikant Dubey के बयान से मच गया घमासान । ABP Report
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