ED Action In Violetion Of FEMA: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने BBC WS India पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के उल्लंघन के मामले में 3,44,48,850 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, 15 अक्टूबर 2021 के बाद अनुपालन न करने पर हर दिन के लिए 5000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी निर्धारित किया गया है. ई़़डी ने 4 अगस्त 2023 को BBC WS India, उसके तीन डायरेक्टर्स और फाइनेंस हेड को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया था.
बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया (BBC WS India) के तीन डायरेक्टर्स गाइल्स एंथनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिब्बंस पर भी कड़ी कार्रवाई हुई है. इन तीनों पर एक करोड़ 14 लाख 82 हजार 950 रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया है क्योंकि ये कंपनी के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.
जानें क्या है पूरा मामला?
मामले की शुरुआत 18 सितंबर 2019 को हुई जब उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रेस नोट 4 जारी किया. इस प्रेस नोट के मुताबिक, डिजिटल मीडिया सेक्टर में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 26 प्रतिशत तय की गई और इसके लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी था.
ईडी ने कंपनी पर क्यों लगाया इतना भारी जुर्माना
हालांकि, बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया जो कि 100 प्रतिशत विदेशी निवेश वाली कंपनी है, न्यूज और करेंट अफेयर्स से जुड़े डिजिटल मीडिया कंटेंट को अपलोड और स्ट्रीम करती रही. कंपनी ने सरकार के नियमों को नजरअंदाज करते हुए एफडीआई को 26 प्रतिशत तक कम नहीं किया और इसे 100 प्रतिशत बनाए रखा. यह भारतीय सरकार के नियमन का सीधा उल्लंघन था.
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच करने के बाद पाया कि बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया ने नियमों का पालन नहीं किया और इसके चलते कंपनी और उसके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है.
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