बंगाल मवेशी घोटाला: ईडी का अनुब्रत मंडल पर बड़ा एक्शन, जब्त किए बैंक खातों में जमा करोड़ों

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ED Attached Anubrata Mondal Bank Account: मवेशी तस्करी मामले को लेकर सुर्खियों में आए बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व जिला प्रमुख अनुब्रत मंडल एक बार फिर चर्चा में हैं. सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से दर्ज मामलों में जमानत मिलने के बाद सितंबर 2024 में जेल से बाहर आए अनुब्रत मंडल से संबंधित 36 खातों को ईडी ने अटैच कर दिया है.
शुक्रवार (07 फरवरी, 2025) को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अनुब्रत मंडल, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी संबद्ध फर्मों और कंपनियों और बेनामीदारों के नाम पर रजिस्टर्ड 36 बैंक खातों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया. एजेंसी के मुताबिक, खातों में संयुक्त रूप से 25.86 करोड़ रुपये जमा थे, जिससे मामले में कुर्क की गई कुल संपत्ति 51.13 करोड़ रुपये हो गई.
सीबीआई की एफआईआर से शुरू की थी ईडी ने जांच  
मंडल को पहली बार अगस्त 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच मवेशी तस्करी के नेटवर्क में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. बाद में, नवंबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई. ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व कमांडेंट सतीश कुमार, किंगपिन इनामुल हक और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर से शुरू हुई थी.
अनुब्रत पर ईडी ने क्या आरोप लगाए?
अनुब्रत की बेटी सुकन्या मंडल को भी अप्रैल 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें सितंबर 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी. कथित तौर पर ईडी ने मंडल पर बीरभूम और आसपास के जिलों में प्रशासन पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव का लाभ उठाते हुए मवेशी तस्करी सिंडिकेट को संरक्षण प्रदान करने के बदले में 48 करोड़ रुपये से ज्यादा पाने आरोप लगाया है.
एजेंसी ने आगे दावा किया कि मंडल ने हक के अंगरक्षक सहगल हुसैन के जरिए उसके साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा. कथित तौर पर, अनुब्रत ने हक से अवैध कमाई को उसके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों, स्थानीय व्यापारियों और बेनामी संपत्ति धारकों के कई बैंक खातों के माध्यम से लूटा और कथित तौर पर अलग-अलग बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उसे पैसे लौटाए.
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 30 जुलाई 2024 को सीबीआई मामले में जमानत दे दी थी, जबकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 सितंबर 2024 को ईडी मामले में कई शर्तों के साथ 10 लाख रुपये के बॉन्ड भरने पर उनकी जमानत मंजूर की थी.  
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