दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अमनदीप सिंह ढल के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट और समन के आदेश को चुनौती के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट अमनदीप सिंह ढल की याचिका की मेंटेनिबिलिटी पर सुनवाई करेगा.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अमनदीप सिंह ढल की याचिका की मेटेंबिलिटी ( सुनवाई योग्य है या नहीं) पर सवाल उठाया. इसे लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कहा, ‘शराब नीति मामले में 2 साल पहले संज्ञान लिया गया था. रिवीजन याचिका दाखिल करने का समय 90 दिन का ही होता है, वह समय बीत चुका है’.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस मामले में शॉर्ट नोट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले में हाई कोर्ट में 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी. सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाई गई शराब नीति का मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका अमन दीप ढल ने निभाई थी. ढल आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाने का जरिया बना था. फिलहाल इस मामले में शामिल सभी आरोपी जमानत पर है.
अमनदीप ढल के बारे में जानिएसीबीआई की FIR के मुताबिक, आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर, मनोज राय और अमनदीप सिंह ढल 2021-22 के लिए दिल्ली की आप सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में मुख्य रूप से शामिल थे. अमनदीप सिंह ढल ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं.
अमनदीप ढल ने रुपयों को छिपाने में अहम भूमिका निभाई दिल्ली में तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से लाई गई एक्साइज पॉलिसी का मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका अमनदीप सिंह ढल ने निभाई थी. अमनदीप ढल ही आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाने का जरिया बना था. सीबीआई के अनुसार, इस तरह की रिश्वत के जरिए 7.68 करोड़ रुपए की कमाई हुई. अमनदीप सिंह ढल ने ही इन रुपयों को ट्रांसफर करने और छिपाने में अहम भूमिका निभाई.
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